मई,16,2024
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Darbhanga की बेनीपुर में District And Sessions Judge II Krishna Gopal की अदालत का बड़ा फैसला, भगवान की हत्या में बजरंगी दोषी करार

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सतीश झा, बेनीपुर, देशज टाइम्स। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण गोपाल की अदालत ने मंगलवार को बहेड़ा थाना कांड संख्या 303/15 व सत्रवाद संख्या 372/15  के एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया हैं।

सजा की बिंदु पर शुक्रवार को बहस होगी। इस संबध में अपर लोक अभियोजक चक्रपाणी चौधरी ने बताया कि बिरौल थाना क्षेत्र के पररी गांव के अशोक कुमार राय ने बहेड़ा थाना में

कांड संख्या 303/15 दर्ज करवाकर अपनी बहन भगवान दाय देवी को घर पर सब्जी खरीदने के दौरान पोहदी गांव के उनके जाउत बजरंगी झा की ओर से छुरा मारकर हत्या कर देने का आरोप लगाया था।

इसी मामले में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने आज बजरंगी झा को दोषी करार दिया हैं। सजा के बिंदु पर सुनवाई के 11 अगस्त की तिथि मुकर्रर की गई है।

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