दरभंगा, देशज टाइम्स। राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा देवानंद शर्मा ने कहा है कि खनन विभाग, दरभंगा से प्राप्त सूची पर केवटी प्रखंड एवं थाना क्षेत्र में जांच के दौरान पाया गया कि कतिपय ईंट-भट्ठा मालिकों ने जीएसटी कानून के तहत कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
इसमें प्रमुख रूप से चांद ईंट उद्योग, प्रो. विनोद यादव, जेठीयाही, थाना केवटी, मे.पप्पू ईंट उद्योग, प्रो. राजन कुमार, मौजा-मझीगामा, थाना केवटी, मार्का “आनंद”, मे. मिंटू कृपाल ईंट उद्योग, प्रो. नवीन कुमार यादव, मौजा-हनुमाननगर, थाना केवटी, मार्का “मिंटू कृपाल” मे. एमपीवाई ईंट उद्योग, प्रो. हेमचंद्र यादव, मौजा जेठियाही, थाना केवटी, मार्का
“एमपीवाई”, मे.सुशीला ईंट उद्योग, प्रो. श्री शत्रुधन प्रसाद, मौजा बनवारा, नया गांव, थाना केवटी, में. जीवन ईंट उद्योग, प्रो. मनोज कुमार यादव, मौजा बनवारा, नया गांव, थाना केवटी, मार्का “जीवन” मे.अनीता ईंट उद्योग, प्रो. शंभु पंजियार, मौजा एवडारा, थाना केवटी मार्का “अनीता”, मे.उत्सव ईंट उद्योग, प्रो. लाल बाबू साह, मौजा लैला चौर, थाना केवटी आदि हैं।
राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा देवानंद शर्मा ने निर्देश दिया है कि जिन ईंट-भट्ठा मालिकों ने अपने-अपने बकाये कर कर भुगतान नहीं किया है, वे 25 मार्च 2023 तक सभी बकाए कर का भुगतान कर दें। ऐसा नहीं करने पर माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई तेज कर दी जाएगी।