Darbhanga के मनीगाछी स्थानीय थाना क्षेत्र में एक घिनौनी घटना सामने आई है, जिसने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। व्यक्ति ने अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
दर्दनाक खुलासा: मां ने उठाई आवाज
नाबालिग पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती सुनाई। लोक लाज के भय से पहले तो मां किंकर्तव्यविमूढ़ हो गईं, लेकिन अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार को देखते हुए उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। बिना किसी परवाह के, वह अपनी पीड़ित बेटी को लेकर थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी।
पुलिस की तत्परता: आरोपी गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही मनीगाछी थाना की एसआई ममता कुमारी ने तुरंत कार्रवाई की। वह पीड़िता के घर पहुंची और आरोपी, जो कि पीड़िता का पिता है, को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह शर्मनाक घटना 15 अप्रैल को घटित हुई।
घटना का विवरण: सुनसान जगह पर हैवानियत
पीड़िता ने बताया कि वह अपनी फूआ के घर गई थी। जब उसके पिता उसे वापस घर ला रहे थे, तो रास्ते में एक सुनसान जगह पर उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया।
नाबालिग ने इसका सख्त विरोध किया, लेकिन दरिंदे पिता ने उसकी एक न सुनी और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। शारीरिक और मानसिक रूप से traumatized नाबालिग ने घर पहुंचकर अपनी मां को इस भयानक घटना के बारे में बताया।
कानूनी कार्रवाई: पॉक्सो के तहत मामला दर्ज
पीड़िता और उसकी मां द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इसके साथ ही, नाबालिग के बयान दर्ज किए गए हैं और उसे मेडिकल जांच के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। इस संबंध में कांड संख्या 47/25 दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) की विभिन्न धाराओं सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास: आदतन अपराधी
पुलिस जांच में आरोपी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि वह आदतन हबसी है। दिल्ली में रहकर मजदूरी करने वाला यह आरोपी वर्ष 2017 में भी इसी प्रकार की एक घिनौनी घटना को अंजाम दे चुका है।
उस मामले में वह लगातार 6 वर्ष जेल में रहा और कुछ दिन पहले ही बेल पर गांव लौटा था। थाना सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में भी इसके विरुद्ध पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में कांड संख्या 149/17 दर्ज है।
थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार का बयान: न्याय का आश्वासन
इस संबंध में थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वादिनी के आवेदन पर कांड संख्या 47/25 अंकित कर पॉक्सो एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।
यह घटना समाज में विश्वास और रिश्तों को तार-तार करने वाली है। एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ किया गया यह अमानवीय कृत्य निंदनीय है और कानून के तहत आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, और उम्मीद है कि पीड़िता को जल्द ही न्याय मिलेगा।