दरभंगा, देशज टाइम्स —11 मई को दरभंगा में BSSC कार्यालय परिचारी परीक्षा होनी है। डीएम राजीव रौशन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने का संकल्प दोहराया है। 20 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक व्यवस्था के बीच डीएम श्री रौशन ने केंद्राधीक्षकों को पारदर्शी और स्वच्छ परीक्षा के टिप्स दिए हैं।
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BSSC कार्यालय परिचारी परीक्षा 11 मई को, दरभंगा DM की अध्यक्षता में केंद्राधीक्षकों की ब्रीफिंग | मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सख्ती से बैन
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) द्वारा आयोजित कार्यालय परिचारी की प्रारम्भिक परीक्षा को लेकर दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन ने केंद्राधीक्षकों की बैठक ली और सख्त निर्देश जारी किए।
11 मई को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी परीक्षा
परीक्षा का आयोजन दरभंगा नगर क्षेत्र के 20 केंद्रों पर होगा। समय: दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक। परीक्षा में सख्ती से सुरक्षा प्रबंध, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित।
बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश
U-Shape में बैठने की व्यवस्था करनी होगी। जैमर प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पूर्व दिवस से सक्रिय करना अनिवार्य। परीक्षा दिवस को जैमर का संचालन 11:00 AM से होगा। फ्रिस्किंग की तीन स्तरों पर व्यवस्था: पहला मुख्य द्वार, दूसरा परीक्षा कक्ष के बाहर और तीसरा परीक्षा कक्ष के अंदर।
कर्मियों की उपस्थिति एवं पहचान व्यवस्था
सभी कर्मी सुबह 08:00 बजे तक केंद्र पर पहुंचें। प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों पर दो वीक्षक, और फिर हर 24 अतिरिक्त पर एक और वीक्षक।बायोमेट्रिक/आईरिस स्कैनर से उपस्थिति अनिवार्य है।
प्रवेश नियम: ई-एडमिट कार्ड व पहचान पत्र जरूरी
प्रवेश केवल डाउनलोड किए गए ई-प्रवेश पत्र और फोटोयुक्त पहचान पत्र से ही मिलेगा। पेन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, अभ्यर्थी खुद पेन नहीं लाएंगे। 11:00 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं।
विशेष निर्देश दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए
दिव्यांग अभ्यर्थियों को भूतल पर बैठाने की प्राथमिकता। उन्हें 40 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा।
साफ-सफाई और आधारभूत सुविधाओं पर जोर
कक्ष, बाथरूम, बैठने की जगह की सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना होगा। पेयजल, पंखा, लाइट, जनरेटर, वीडियो ग्राफी की व्यवस्था अनिवार्य है।
मोबाइल और डिवाइस पर पूरी तरह प्रतिबंध
वीक्षक, कर्मी और परीक्षार्थी मोबाइल नहीं ला सकेंगे। केवल केंद्राधीक्षक को आवश्यकता पड़ने पर कीपैड वाला मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़े जाने पर वह कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा।