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18 अगस्त, 2024
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दरभंगा में SC-ST को मुआवजा के 27 नए प्रस्ताव, 12 मामले पूर्व के, 39 प्रस्ताव समिति से स्वीकृत, पढ़िए पूरी खबर

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अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर हुई बैठक

रभंगा। जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित की गयी।

जिला सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति ने स्वीकृत किए 39 प्रस्ताव

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक से मुआवजा के लिए कुल 27 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। वहीं, पूर्व के त्रुटिपूर्ण मामलों में से 12 मामलों का वांछित कागजात (Compensation to SC-ST in Darbhanga) प्राप्त हुए।

इस प्रकार स्वीकृति के लिए कुल 39 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन्हें दर्ज प्राथमिकी एवं चार्ज शीट के आधार पर मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इनमें 01 मामलें हत्या के, 01 यौन उत्पीड़न एवं 37 मामले गाली-गलौज, मारपीट करने तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने से संबंधित शामिल थे।

जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(r)(s) एवं भारतीय दंड विधान से सम्बद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति के पीड़ित/लाभुकों/आश्रितों को कुल मुआवजा 01 लाख रूपये, हत्या के मामलें में भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा-03(I)(g) के अन्तर्गत कुल मुआवजा राशि 08 लाख 25 हजार रूपये एवं यौन उत्पीड़न यानि लज्जा भंग के मामलें में कुल मुआवजा राशि 02 लाख रूपये प्रदान किया जाता है।

प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत देय मुआवजा का 25 प्रतिशत् राशि तथा चार्जशीट होने के उपरांत पर देय मुआवजा का 50 प्रतिशत् एवं सजा मुकर्रर होने पर देय मुआवजा का शेष 25 प्रतिशत् राशि प्रदान की जाती है। मुआवजा प्रदान करने हेतु इन 70 स्वीकृत मामलों में कुल-41 लाख 75 हजार रूपये की स्वीकृति समिति की ओर से प्रदान की गयी।

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हत्या के मामले पतौर ओपी के ग्राम पतोर, टोला किस्तूआ, थाना अशोक पेपर मिल, जिला दरभंगा से संबंधित है। लज्जा भंग से संबंधित मामला सदर थाना के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना लहेरियासराय से संबंधित है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत तीन मृतक के आश्रितों को नई पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

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बैठक में अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, बेनीपुर के विधायक डॉ.विनय कुमार चौधरी, केवटी के विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) अमित कुमार, सहायक समाहर्त्ता अभिषेक पलासिया, जिला कल्याण पदाधिकारी मदन प्रसाद, सदस्य (विशेष लोक अभियोजन एससी,एसटी), सदस्य विजय कुमार पासवान, सदस्य राम प्रवेश पासवान, सदस्य अमर राम एवं सदस्य सुभाष महतो एवं एससी,एसटी थाना के थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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