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15 जून, 2024
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Darbhanga में Speedy Trial से अपराधियों को मिली बड़ी सजा, जुर्माना

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दरभंगा में एसएसपी जगुनाथ रेड्‌डी की एक्शन का नतीजा है कि एक दिन में दो-दो स्पीडी ट्रायल के परिणाम आ रहे। एक अपराधी को तीन तो दूसरे को दो साल की सजा मिल रही है। दरभंगा, देशज टाइम्स@प्रभास रंजन।

अपहरण और छेड़खानी में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

दरभंगा पुलिस ने अपराधियों को तेजी से सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘स्पीडी ट्रायल’ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दरभंगा की ओर से आज जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपहरण और छेड़खानी से जुड़े एक मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

क्र०सं०माननीय न्यायालय का नामथाना / कांड संख्या / धाराअभियुक्त का नाम एवं पतासजा की अवधिसजा की तिथि
01माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)बहेड़ी थाना कांड सं0-53/2019, धारा-366 सदोष अपहरण और 12 पॉक्सो एक्टसंतरालाल मंडल उर्फ संतोष कुमार मंडल पे० रामकरण मंडल सा० थाना बहेड़ी जिला दरभंगा।03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रु० जुर्माना27.05.2025
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अभियुक्त की पहचान संतरालाल मंडल उर्फ संतोष कुमार मंडल, पे० रामकरण मंडल, सा० थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा के रूप में हुई है। यह सजा माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा बहेड़ी थाना कांड संख्या-53/2019, धारा-366 (सदोष अपहरण) और 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 27 मई 2025 को सुनाई गई।

‘स्पीडी ट्रायल’ अभियान अपराधियों पर डालेगा नकेल

दरभंगा पुलिस ने अपराधियों को तेजी से सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘स्पीडी ट्रायल’ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दरभंगा द्वारा आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपहरण और छेड़खानी से जुड़े एक मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

संतरालाल मंडल उर्फ संतोष कुमार मंडल बहेड़ी का अपराधी

अभियुक्त की पहचान संतरालाल मंडल उर्फ संतोष कुमार मंडल, पे० रामकरण मंडल, सा० थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा के रूप में हुई है। यह सजा माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा बहेड़ी थाना कांड संख्या-53/2019, धारा-366 (सदोष अपहरण) और 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 27 मई 2025 को सुनाई गई।

 2 वर्ष के साधारण कारावास

दरभंगा पुलिस ने अपने ‘स्पीडी ट्रायल’ अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई है। यह निर्णय आज 28 मई 2025 को दरभंगा स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सामने आया।

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क्र०सं०माननीय न्यायालय का नामथाना / कांड संख्या / धाराअभियुक्त का नाम एवं पतासजा की अवधिसजा की तिथि
01CJM-DBGकोतवाली थाना कांड सं0-13/24, दि० 25.05.24 धारा-411 भा०द०वि० एवं 25(1-b) a/26/35 आर्म्स एक्ट Cri – 2764 /241. प्रथम कुमार पे० बेचन यादव 2. गौतम कुमार पे० अरुण कुमार यादव दोनो सा० कोरकदही थाना सदर जिला दरभंगा।02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2000 रु० जुर्माना। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास28.05.2025
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सदर का है यह अपराधी

दोषियों की पहचान प्रथम कुमार, पे. बेचन यादव, और गौतम कुमार, पे० अरुण कुमार यादव के रूप में की गई है, दोनों कोरकदही, थाना सदर, जिला दरभंगा के निवासी हैं। उन्हें कोतवाली थाना कांड संख्या-13/24, दिनांक 25.05.24 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b) a/26/35 के अंतर्गत दोषी पाया गया। यह फैसला CJM-DBG (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दरभंगा) द्वारा 28 मई 2025 को सुनाया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।(खबर में कुछ त्रुटि संभव है। देशज टाइम्स के ऑटोमेटेड फीड से ली गई खबर)

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