दरभंगा में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी की एक्शन का नतीजा है कि एक दिन में दो-दो स्पीडी ट्रायल के परिणाम आ रहे। एक अपराधी को तीन तो दूसरे को दो साल की सजा मिल रही है। दरभंगा, देशज टाइम्स@प्रभास रंजन।
अपहरण और छेड़खानी में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास
दरभंगा पुलिस ने अपराधियों को तेजी से सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘स्पीडी ट्रायल’ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दरभंगा की ओर से आज जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपहरण और छेड़खानी से जुड़े एक मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियुक्त की पहचान संतरालाल मंडल उर्फ संतोष कुमार मंडल, पे० रामकरण मंडल, सा० थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा के रूप में हुई है। यह सजा माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा बहेड़ी थाना कांड संख्या-53/2019, धारा-366 (सदोष अपहरण) और 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 27 मई 2025 को सुनाई गई।
‘स्पीडी ट्रायल’ अभियान अपराधियों पर डालेगा नकेल
दरभंगा पुलिस ने अपराधियों को तेजी से सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘स्पीडी ट्रायल’ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दरभंगा द्वारा आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपहरण और छेड़खानी से जुड़े एक मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
संतरालाल मंडल उर्फ संतोष कुमार मंडल बहेड़ी का अपराधी
अभियुक्त की पहचान संतरालाल मंडल उर्फ संतोष कुमार मंडल, पे० रामकरण मंडल, सा० थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा के रूप में हुई है। यह सजा माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा बहेड़ी थाना कांड संख्या-53/2019, धारा-366 (सदोष अपहरण) और 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 27 मई 2025 को सुनाई गई।
2 वर्ष के साधारण कारावास
दरभंगा पुलिस ने अपने ‘स्पीडी ट्रायल’ अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई है। यह निर्णय आज 28 मई 2025 को दरभंगा स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सामने आया।