दरभंगा में इंसाफ ‘ बुलंद ‘ है, …20 साल, 45.5K, मामला ‘ लीगल ‘ है…
बिहार में दरभंगा की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्षों का सश्रम कारावास और 45 हजार 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
यह मामला दरभंगा के बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत में चला, जिसमें लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी मो. इकबाल को दोषी पाया गया।
अदालत ने दोषी मो. इकबाल को 20 वर्षों के कारावास के साथ-साथ 45,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
आरोप और सजा
- मो. इकबाल पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
- अदालत ने आरोपी को इस गंभीर अपराध का दोषी ठहराया और उसे कड़ी सजा दी, जिससे इस प्रकार के अपराधों में पीड़ितों को न्याय मिलने का संदेश दिया गया है।