back to top
2 जुलाई, 2024
spot_img

Darbhanga News: दुर्गापूजा पर 12 प्वाइंट में होगी निगहबानी, आया DM Rajeev Roshan, SSP Jagunath Reddy का Joint Order

spot_img
Advertisement
Advertisement

Darbhanga News: दुर्गापूजा पर नियंत्रण कक्ष 06272-240600 एक्टिव,12 प्वाइंट में होगी निगहबानी, आया DM Rajeev Roshan, SSP Jagunath Reddy का Joint Order। जहां ,दुर्गा पूजा को लेकर 425 स्थलों पर दंडाधिकारी व पुलिस (Darbhanga administration active on Durga Puja, control room started) पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

शहर में श्रद्धालुओं के अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए रूटों का निर्धारण

दुर्गापूजा को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष नंबर-06272-240600 के साथ शुरू

दरभंगा डीएम राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार 12 अक्टूबर तक मनाया जायेगा। संयुक्तादेश में बताया गया कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को महासप्तमी प्रतिमा (स्थापना की तिथि) है। वहीं 11 अक्टूबर को महाअष्टमी/महानवमी एवं 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी है, इसलिए उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

संयुक्तादेश में बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 425 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। उग्रवादी/उपद्रवी तत्वों एवं गुंडा तत्वों एवं सांप्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए, आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्तादेश में बताया गया कि इन अवसरों पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाये जाते है, किसी दूसरे वर्ग या समुदायक के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जान-बूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुंचता है, तो उनके विरूद्ध भादवि की धारा 153‘‘ए’’ एवं 295, 295‘‘ए’’एवं 296 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्तादेश में बताया गया कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी समाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दं.प्र.सं. के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। धार्मिक जुलूसों/पंडालों के लिए दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से रहे कि ऐसे कोई झांकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलूस में नहीं होगा, जिससे किसी साम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे अथवा किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना हो। इसके उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों, जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सभी पूजा आयोजकों को निदेशित किया गया है कि धार्मिक अनुष्ठान, पूजा के स्थान एवं पूजा पंडाल आदि का उपयोग चुनाव प्रसार के लिए न किया जाए, ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ऐसा किया जाना धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग पर रोक) अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दण्डनीय है, जिसके लिए पाँच वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना का प्रावधान है। इसके साथ ही सभी पूजा आयोजकों को कहा गया कि पूजा पंडाल/अन्य स्थल का किसी राजनैतिक प्रचार के लिए प्रयोग न किया जाए, इसके उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम/नियम तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्ष/ओपी अध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपर्युक्त निरोधात्मक कार्रवाई का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करेंगे तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत साम्प्रदायिक घटनों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी बरतेंगे।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga-Baheda के पोहद्दी में हिंसक झड़प के बाद शांति-शांति है, 41 गुनहगार चिह्नित, अन्य की तलाश

संयुक्तादेश में बताया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर असामाजिक तत्वों/गुंडा तत्वों एवं साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है,। इसलिए सभी थानाध्यक्ष/ओपी अध्यक्ष ऐसे तत्वों के विरूद्ध दप्रसं की धारा – 107/116 (3)/113 के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी प्रकार की अशांति अथवा तनाव होने पर ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगें।

संयुक्तादेश मे बताया गया कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने की सफलता पूर्व आसूचना के संकलन पर निर्भर करती है। इसलिए उचित समय पर सही आसूचना एकत्रित करने की ठोस व्यवस्था संबंधित पदाधिकारी के साथ-साथ स्थानीय पदाधिकारी का भी महत्वपूर्ण दायित्व है। शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से सभी संबंधित पदाधिकारी आसूचना संकलन कर ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया, सरपंच आदि की भी सहायता लेगें।

जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024/प्रतिमा विसर्जन तक होगी। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को 09 अक्टूबर के अपराह्न में अपना प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही वे अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रतिनियुक्त स्थल को छोड़ेगे।

श्री रौशन ने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में होंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर दरभंगा, समाहरणालय में 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं, जिसका दूरभाष नम्बर – 06272-240600 है।

जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार (मोबाईल नम्बर – 9031071442) रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) को जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया तथा अश्रुगैस दस्ता एवं बज्रवाहन तैयारी हालत में जिला नियंत्रण कक्ष में रखेंगे। इसके साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमण्डल मुख्यालय में एक-एक नियंत्रण कक्ष खोलकर उसमें दण्डाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

अग्निशाम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशाम दस्ता की एक युनिट की प्रतिनियुक्ति जिला नियंत्रण कक्ष में 09 अक्टूबर के अपराह्न से 13 अक्टूबर तक करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित भीएचएफ कन्ट्रोल 24 घंटे खुला रहेगा। इसके साथ ही सभी थाना/ओ.पी. अध्यक्ष 24 घंटा वितन्तु सेट को खुला रखेंगे तथा अपने-अपने थाना का खैरियत प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

दुर्गापूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के शहर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु 09 अक्टूबर 2024 के प्रातः से 13 अक्टूबर 2024 तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में निम्नानुसार यातायात व्यवस्था रहेंगी :-

01. शिवधारा मोड़ से कादिराबाद बस स्टैण्ड तक कोई बस, ट्रक, ट्रैक्टर या व्यवसायिक वाहन की आवाजाही नहीं होगी।

02. दरभंगा शहर में बहेड़ा (बेनीपुर) की ओर से आने वाले व्यवसायिक वाहन किसी भी स्थिति में दिलावरपुर दाल मिल से आगे नहीं आयेगी।

03. बहेड़ी की ओर से दरभंगा शहर में आने वाली सभी प्रकार के व्यवसायिक/चार पहिया वाहनों का परिचालन रामनगर आई.टी.आई. तक होगा। आवश्यकतानुसार देकुली मोड़ से बहादुरपुर थाना होते हुए चट्टी चौक तक।

यह भी पढ़ें:  "सनसनी", "रहस्य", "हत्या", "बोरे में लाश" Kusheshwarsthan कमला बलान में नदी में बहता बोरा... अंदर थी महिला की लाश! बड़ा राज?

04. समस्तीपुर से दरभंगा आने वाले बड़े व्यवसायिक वाहन लहेरियासराय बस स्टैण्ड से आगे नहीं जायेंगा। 05. दारु भट्टी से किलाघाट की ओर किसी भी प्रकार का व्यवसायिक वाहन नहीं जाएगा। 06. सभी प्रकार के वाहनों (ऑटो सहित) का परिचालन शहर क्षेत्र में 03 बजे अपराह्न से 04 बजे पूर्वाह्न तक बन्द रहेगा। 07. भंडार चौक से कोई भी वाहन कटहलवाड़ी मुहल्ला की ओर नहीं जाएगा, वाहन ऊपर से ब्रीज होकर जाएगी। 08. आयकर चौक से कोई भी वाहन हसन चौक की ओर नहीं जाएगा। 09. विद्यापति चौक से भारी वाहन कटहलवाड़ी मुहल्ला की ओर नहीं जाएगा। 10. मधुबनी से मुजफ्फरपुर जाने वाली बसें सीधे फोरलेन से जाएगी तथा मुजफ्फरपुर से दरभंगा आने वाली बसें दिल्ली मोड़ तक ही परिचालित होगी।

11. मधुबनी से दरभंगा होते हुए समस्तीपुर की ओर जाने वाली बसें 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दिल्ली मोड़ से भाया – शोभन चौक, एकमी रोड, विशनपुर होते हुए समस्तीपुर जायेगी। 12. दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहरी भाग, अल्लपट्टी, दोनार चौक, कादिराबाद बस स्टैण्ड के सामने सड़क पर एवं बेंता चौक पर किसी भी परिस्थिति में ऑटो का ठहराव नहीं होगा। इसके साथ ही थानाध्यक्ष, यातायात यह सुनिश्चित करेंगे कि 09 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक शहर के अन्दर बड़ी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा यातायात व्यवस्था को सुचारूढ़ंग से संचालित करने हेतु स्वंय भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे।

जिला संयुक्तादेश में उक्त त्योहार के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश सभी पदाधिकारी /पुलिस कर्मी के लिए स्थगित किया गया है, विशेष परिस्थिति में जिला दंडाधिकारी की ओर से अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले वैसे ग्रामों का निश्चित रूप से भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया गया, जहाँ दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जा रही है तथा पूजा अर्चना की जाती है। इसे साथ ही वे पूजा आयोजकों से विचार विमर्श कर सूचना प्राप्त कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) सभी प्रतिनियुक्त बल एवं पुलिस पदाधिकारी को हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, केन शिल्ड आदि की आपूर्ति करेंगे। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पुरी चुश्ती एवं मुश्तैदी के साथ ड्यूटी करेंगे। युक्तादेश में बताया गया है कि कहा कि जिस स्थान पर मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है, वहाँ पर संबंधित थानाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ बल, चौकीदार, दफादार आदि की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों में अवांछनीय तत्वों की निगरानी हेतु पूजा समितियों के आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी दुर्गापूजा त्योहार के अवसर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा अपने दिशा-निर्देशन में प्रतिनियुक्ति करते हुए सुरक्षा व्यवस्था/विधि-व्यवस्था बनाये रखते हुए पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने आवंटित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष से समन्वय करते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई घटना होने की सूचना प्राप्त होती है, तो तुरन्त उस स्थल पर पहुँचकर उसे नियंत्रित करते हुए पूर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न करायेंगे। विधि-व्यवस्था संधारण हेतु ’अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास’’ (मोबाईल नम्बर – 9473191318) सदर अनुमंडल के, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार (मोबाइल नंबर – 9939996212) बेनीपुर अनुमंडल के तथा अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत (मोबाइल नबंर-9472842972) बिरौल अनुमण्डल के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे’। संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से समन्वय एवं क्षेत्र भ्रमण कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी पढ़ें:  335 करोड़ की विकास गाथा! Darbhanga Railway Station बनेगा देश का सबसे मॉडर्न हब –Lift से Multi-Parking तक सब कुछ होगा Hi-Tech – जानें क्या-क्या होगा खास, कब तक होगा तैयार -पूरी प्लानिंग देखें@Marathon Meeting

दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर दरभंगा शहर अन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रवेश मार्गों में बैरिकेटिंग/ड्रॉप गेट की व्यवस्था करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता (भवन) को दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी बैरिकेटिंग/ड्राप गेट पर 01 पुलिस पदाधिकारी एवं 01-03 गृहरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो दिये गये निर्देशों के अनुसार अपराह्न 03ः00 बजे से पूर्वाह्न 04ः00 बजे तक बड़ी वाहनों को शहर में प्रवेश से रोकेंगे एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रामनगर आई.टी.आई. से पुरब मोड़ पर, चट्टी, लहेरियासराय रेलवे गुमटी के पूरब त्रिमुहानी के पास, एकमी घाट, शिवधारा मोड़, एन.एच – 57 से सटे बाजार समिति वाली रोड, दिल्ली मोड़, बेला मोड़, नाका नंबर – 08 के पास मोड़ एवं बीएमपी – 13 के आस-पास बैरिकेटिंग/ड्राप गेट की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर शरी क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर/प्रतिमा विसर्जन तक शहरी क्षेत्र में 07 सेक्टर का गठन करते हुए सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

उन्होंने कहा कि महफूज आलम प्रभारी मानवाधिकार एवं आरटीआई शाखा को 04 लाठी बल के साथ हाजमा चौक, दारू भट्ठी चौक, गायत्री मंदिर, इमामबाड़ी, उर्दू बाजार, नीम चौक एवं किलाघाट का सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, अश्वनी कुमार सिंह अभियोजन शाखा को 04 लाठी बल के साथ पंडासराय, हाजमा चौक, दारू भट्ठी चौक, नाका नम्बर – 06, रहमगंज, मौलागंज, नाका नम्बर – 05 एवं मिलान चौक का सेक्टर पदाधिकारी, प्रदीप कुमार रजक पीसी शाखा को 04 लाठी बल के साथ बंगलागढ़, बड़ी बाजार, दरभंगा टावर, इनकम टैक्स, हसनचक, नगर थाना एवं किलाघाट का सेक्टर पदाधिकारी, उमाशंकर उमाशंकर राय हिंदी शाखा को 04 लाठी बल के साथ दोनार चौक, भठियारी सराय, नाका नम्बर – 05, मिलान चौक एवं किलाघाट का सेक्टर पदाधिकारी, संजीव कुमार चौधरी आरटीआई एवं विदेशी शाखा को 04 लाठी बल के साथ लहेरियासराय टावर, बेंता चौक, कर्पूरी चौक, अल्लपट्टी, दोनार, रेलवे स्टेशन एवं हराही पोखर का सेक्टर पदाधिकारी, राजकुमार सिंह-3 को 04 लाठी बल के साथ बेला गुमटी, कैदराबाद, शिवधारा एवं बाजार समिति का सेक्टर पदाधिकारी तथा मुन्ना कुमार प्रभारी अभियोजन कोषांग दरभंगा को 04 लाठी बल के साथ नाका नम्बर – 05, खनका चौक, मिर्जापुर चौक, इनकम टैक्स गोलम्बर, रेडिया स्टेशन एवं हराही पोखर का सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि सेक्टर में प्रतिनियुक्त सेक्टर प्रभारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे जहाँ पूजा पंडाल स्थापित हुआ है, खासकर पूरी रात्रि में जिन पुलिस पदाधिकारी एवं सिपाहियों की ड्यूटी लगायी गयी है, वे पूजा पंडाल में बने हुए है या नहीं से संपर्क कर उन्हें पूजा पंडाल में उपस्थित कराएगें तथा अनुपस्थित पाये जाने वाले के संबंध में वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

जरूर पढ़ें

Akasa Air Darbhanga| Darbhanga से Mumbai की सीधी उड़ान शुरू, ₹ किराया जानकर हो जाएंगें हैरान,रोजाना उड़ान

मिथिला का ऐतिहासिक पल: दरभंगा से मुंबई की सीधी उड़ान शुरू, किराया सिर्फ ₹5000!अब...

Muzaffarpur के कटरा-शिवदासपुर में कचरों का होगा उठाव, Solid और liquid Waste Management की बड़ी पहल

मुजफ्फरपुर/कटरा प्रखंड के शिवदासपुर पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid & Liquid...

Darbhanga Judge Farewell | सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद तिवारी को न्याय मंडल ने दी भावभीनी विदाई

दरभंगा न्यायिक सेवा में वर्षों की सेवा देने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश...

Sakatpur Firing Case Solved | – 48 घंटे में केस खल्लास, वाह! Darbhanga Police, 4 आरोपी सलाखों के पीछे, ये थी गोली चलने की वजह?

दरभंगा ब्रेकिंग: गोलीकांड के 48 घंटे में पुलिस ने किए सारे आरोपी गिरफ्तार –...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें