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फ़रवरी, 17, 2026
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Darbhanga News: कोर्ट में पस्त हुए दुष्कर्मी के हौसले, जज साहब ने सुनाया ऐसा फैसला कि कांप उठी रूह

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Darbhanga News: इंसाफ की कलम जब चलती है तो बड़े-बड़े अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। दरभंगा सिविल कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक दुष्कर्मी को उसके किए की सजा मिली।

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Darbhanga News: दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म से जुड़े एक गंभीर मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। इस मामले में लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना कांड संख्या 294/24 से जुड़े सत्रवाद संख्या 248/25 पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के भिंडी मुसहरी गांव निवासी सुंदर सदाय के बेटे संतोष सदाय उर्फ मठेरन सदाय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) के तहत दुष्कर्म के अपराध में दोषी पाया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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Darbhanga News: जानिए क्या है पूरा मामला

घटना 30 जुलाई 2024 की है, जब दिन के करीब 2 बजे पीड़िता अपने पति के कहने पर ईंट-भट्ठे के मालिक से मजदूरी के पैसे लेने जा रही थी। रास्ते में भिंडी इस्लामपुर के पास दुष्कर्म का आरोपी संतोष सदाय घात लगाकर बैठा था। उसने महिला को पीछे से पकड़ लिया और जबरन पास की झाड़ियों में रेलवे लाइन के नीचे ले गया। वहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

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इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज कराई। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। आरोपी को घटना के अगले ही दिन, यानी 31 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह जेल में ही बंद है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/

कब होगा सजा का ऐलान?

अदालत ने संतोष सदाय को दोषी तो करार दे दिया है, लेकिन उसे कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला अभी होना बाकी है। लोक अभियोजक ने बताया कि सजा की अवधि पर सुनवाई और अंतिम निर्णय के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की गई है। उस दिन यह तय होगा कि दोषी को कितने साल की कैद होगी।

इस फैसले पर अपर लोक अभियोजक विष्णुकांत चौधरी ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध था, जिसके आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया है। इस फैसले से न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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