

Darbhanga News: जब अपराध की स्याही रिश्तों के पन्ने काले कर दे, तो इंसाफ की कलम भी सख्त हो जाती है। दरभंगा सिविल कोर्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां दो गंभीर मामलों में अदालत ने आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इंकार कर दिया है।
Darbhanga News: जानिए गर्भवती प्रेमिका की हत्या का पूरा मामला
अपर सत्र न्यायाधीश, नागेश प्रताप सिंह की अदालत में एक बेहद सनसनीखेज मामले की सुनवाई हुई। आरोप है कि कमतौल थाना क्षेत्र के निवासी श्याम महतो, हेना देवी और सुनैयना देवी ने मिलकर एक कुंवारी लड़की की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की को गर्भपात की दवा देने के बहाने जहर खिला दिया गया था। इस जघन्य अपराध को लेकर कमतौल थाने में कांड संख्या 194/25 दर्ज है। सुनवाई के दौरान यह मामला Darbhanga News में चर्चा का विषय बन गया।
मामले में लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत के समक्ष मज़बूती से दलीलें पेश कीं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सभी तथ्यों और सबूतों पर गौर करने के बाद, अदालत ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
साढ़े चार लाख की लूट के आरोपी को भी नहीं मिली राहत
वहीं एक अन्य मामले में, एडीजे आदिदेव की अदालत ने लूट के आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। मामला मब्बी थानाकांड संख्या 134/25 से जुड़ा है, जिसमें समस्तीपुर जिले के चकमेहिषी थानाक्षेत्र के सिमरी मालीनगर निवासी गोलू राय पर एक गोदाम में घुसकर पिस्तौल के बल पर साढ़े चार लाख रुपये लूटने का गंभीर आरोप है। यह एक संगीन आपराधिक मामला है, जिसमें अदालत ने आरोपी को कोई रियायत नहीं दी।
अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब इन सभी आरोपियों के पास जमानत के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का ही विकल्प बचा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। फिलहाल, दरभंगा की निचली अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

