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फ़रवरी, 25, 2026
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Darbhanga News: दामाद का हत्यारा ससुर हो या पैक्स अध्यक्ष, कोर्ट ने किसी को नहीं दी राहत, सबकी जमानत अर्जी खारिज

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Darbhanga News: न्याय का हथौड़ा जब चलता है तो बड़े-बड़े सूरमाओं के मंसूबे धरे रह जाते हैं। दरभंगा सिविल कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां अदालत ने कई गंभीर मामलों में आरोपियों को कोई राहत नहीं दी।

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Darbhanga News: दामाद की हत्या मामले में ससुर को झटका

दरभंगा सिविल कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक सनसनीखेज मामले में काराधीन अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मामला घर आए दामाद को जहर देकर मार डालने के गंभीर आरोप से जुड़ा है। जाले थाना कांड संख्या 67/24 के तहत यह मामला दर्ज हुआ था। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जानकारी देते हुए बताया कि जाले थाना क्षेत्र के रेवढ़ा निवासी अशोक राय पर अपने ही दामाद की हत्या का संगीन आरोप है, जिसमें वह जेल में बंद है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत नहीं दी।

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न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की ही अदालत ने एक अन्य मामले में भी सख्ती दिखाई। बिना लाइसेंस के दवा बेचने के जुर्म में औषधि निरीक्षक द्वारा दायर जीआर संख्या 11/25 के आरोपी पंकज कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन फैसलों से स्पष्ट है कि न्यायालय आपराधिक मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

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लूट और गबन के आरोपियों को भी नहीं मिली बेल

एडीजे आदिदेव की अदालत ने भी एक लूटपाट के आरोपी को कोई रियायत नहीं दी। कोर्ट ने एक ट्रक ड्राइवर से मोबाइल और 30 हजार रुपये लूटने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के जजूआर निवासी रवि कुमार झा के रूप में हुई है। वहीं, सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के मनपौर पैक्स अध्यक्ष भूपनारायण सिंह को भी कोर्ट से झटका लगा है। उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पैक्स अध्यक्ष पर 35,47,670 रुपये के गबन का गंभीर आरोप है, जिसमें वह फिलहाल काराधीन हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बाइक चोरों की जमानत भी नामंजूर

चोरी के मामलों में भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। एडीजे नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। पहले मामले में सीतामढ़ी जिले के कोईली गांव निवासी छोटू कुमार की अर्जी नामंजूर की गई, जो बाइक चोरी के आरोप में जेल में है। वहीं, दूसरे मामले में सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 269/25 के तहत मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ही काराधीन मुजफ्फरपुर जिले के जजूआर थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी राजा कुमार की जमानत भी खारिज कर दी गई है। इन सभी मामलों में न्यायालय के सख्त रवैये से अपराधियों में एक कड़ा संदेश गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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