



Darbhanga News: कानून के लंबे हाथ जब शिकंजा कसते हैं, तो बड़े-बड़े सूरमा भी पानी मांगते नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दरभंगा की अदालत में देखने को मिला, जहां शराब के काले कारोबार से जुड़े दो धंधेबाजों पर न्याय का हथौड़ा चला है।
Darbhanga News: दरभंगा स्थित उत्पाद के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दो शराब तस्करों को दोषी करार दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने मनीगाछी थाना कांड संख्या 44/22 से जुड़े मामले में अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत दोषी पाया। इस मामले में सजा की अवधि पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है।
Darbhanga News: क्या है पूरा मामला
मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक (एपीपी) मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि यह घटना 17 मार्च 2022 की है। मनीगाछी थाना क्षेत्र के लहटा गांव स्थित एक राइस मिल के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई थी। इस शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अदालत ने इन्हीं दो अभियुक्तों, महथौर निवासी अमर साह और सुहत गांव के विकाश कुमार को दोषी ठहराया है।
हालांकि, इसी मामले में एक तीसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों और सबूतों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ दोष सिद्ध करने में सफलता हासिल की। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
भारी मात्रा में विदेशी शराब हुई थी बरामद
विशेष एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि घटना के दिन पुलिस ने मौके से 4051 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी, जिसे तस्करी के लिए जमा किया गया था। इस बड़ी बरामदगी के बाद मनीगाछी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अदालत के इस फैसले को शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अब सभी की निगाहें 10 फरवरी पर टिकी हैं, जब अदालत दोनों दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।


