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Darbhanga Court News : नए प्रधान न्यायाधीश का पहला दिन, दहेज हत्या और जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत खारिज

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Darbhanga Court: दरभंगा न्याय मंडल में नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने अपने पहले ही दिन कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने दहेज हत्या और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाओं को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया, जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हो गए।

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दहेज हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज

नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने अपने पहले कार्य दिवस पर बहेड़ी थाना प्राथमिकी संख्या 359/24 के काराधीन अभियुक्त हरिनगर गांव के दिलखुश यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त पर अपनी पत्नी बबीता कुमारी की दहेज के लिए हत्या का आरोप है। शादी के कुछ समय बाद ही 5 लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी थी, जिसे पूरा न कर पाने पर 12 अक्टूबर 2024 की रात बबीता की हत्या कर दी गई थी। यह मामला Darbhanga Court में गंभीर अपराधों के प्रति सख्त रुख का परिचायक है।

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जानलेवा हमले और छेड़छाड़ के आरोपियों को नहीं मिली राहत

प्रधान न्यायाधीश शर्मा की अदालत ने मोरो थाना कांड संख्या 118/2025 में जानलेवा हमले के आरोपी गोढबारा गांव के धीरज कुमार और सहदेव सहनी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इसके साथ ही, दरभंगा न्याय मंडल के तीन अन्य न्यायाधीशों ने चार अलग-अलग मामलों में आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं निष्पादित की हैं। अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की कोर्ट ने सकतपुर थानाकांड संख्या 134/25 में प्राणलेवा हमला के आरोपी शेरपुर गांव के हरिनाथ चौधरी और पशुपतिनाथ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकृत कर दी। पीपी श्री झा ने बताया कि श्री सिंह की अदालत ने बहादुरपुर थानाकांड संख्या 17/26 में मारपीट कर जख्मी करने और एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी बरहेता निवासी मो. रुस्तम और मो. आर्यन का अग्रिम जमानत आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया।

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अन्य गंभीर मामलों में भी जमानत खारिज

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्र की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित वाजितपुर थानाकांड संख्या 84/25 में बेलाही गांव के शहाबुद्दीन उर्फ गुड्डू, मो. शाहिद परवेज और मो. मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम की कोर्ट ने एक नाबालिग के अपहरण के आरोपी बहेड़ी थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी राहुल लाल देव का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। इस प्रकार, नए प्रधान न्यायाधीश के कार्यकाल की शुरुआत Darbhanga Court में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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