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दिसम्बर, 12, 2025

दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: जानलेवा हमला और चोरी के आरोपियों को नहीं मिली जमानत, जानिए पूरा मामला

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दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स न्यूज़: अदालत में एक बार फिर कानून का शिकंजा कसा है। दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जहां जानलेवा हमला करने और चोरी करने के आरोपियों को राहत नहीं मिली है। जानिए, दरभंगा की अदालतों से आई इन अहम खबरों की पूरी जानकारी, जिसने न्याय की उम्मीदों को और पुख्ता कर दिया है।

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जानलेवा हमला: अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दरभंगा में सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने बहेड़ी थाना कांड संख्या 418/25 से जुड़े एक जानलेवा हमले के मामले में अहम निर्णय सुनाया है। इस मामले में नामजद चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को तत्काल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। लोक अभियोजक (पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने इस फैसले की पुष्टि की है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा।

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फॉर्म हाऊस चोरी: नियमित जमानत भी रद्द

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। यह मामला केवटी थाना कांड संख्या 244/25 से संबंधित है, जिसमें एक फॉर्म हाऊस का ताला तोड़कर चोरी करने का आरोप है।

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पुलिस के अनुसार, चोरों ने फॉर्म हाऊस से जेनरेटर, चापाकल का हेड, मोटर और धनकूटी मशीन जैसी कीमती चीजें चुरा ली थीं। इस मामले में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के डेनवी रोड निवासी शंभू प्रसाद जायसवाल को आरोपी बनाया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में काराधीन हैं। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत की अर्जी को भी अस्वीकार कर दिया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इन दोनों फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराध करने वालों को कानून से बच पाना मुश्किल होगा।

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