Darbhanga News: न्याय का हथौड़ा जब चलता है तो बड़े-बड़ों की उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं। दरभंगा न्यायालय में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां गंभीर आरोपों में फंसे अभियुक्तों को कोई राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया।
Darbhanga News: महिला की हत्या के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक बेहद संगीन मामले में आरोपी को कोई रियायत नहीं दी। मामला हायाघाट थाना कांड संख्या 185/25 से जुड़ा है, जिसमें साधोपुर गांव के रहने वाले श्रवन कुमार पर एक महिला की गला दबाकर हत्या करने और फिर लाश को छुपाने का गंभीर आरोप है। आरोपी श्रवन कुमार ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इस मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक (पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके आधार पर अग्रिम जमानत का कोई औचित्य नहीं बनता था। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। यह आपराधिक मामला इलाके में काफी चर्चित रहा था। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
जमीन धोखाधड़ी मामले में भी नहीं मिली कोई राहत
एक अन्य मामले में, श्री पाण्डेय की अदालत ने सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 218/25 में भी सख्त रुख अपनाया। यह मामला विवादित जमीन का केवाला कर लाखों रुपये की ठगी करने से जुड़ा है। इस मामले में पहले से जेल में बंद अज्ञ्यासपुर निवासी चन्दर सहनी और प्रकाश सहनी ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया।
इसी आपराधिक मामले में एक अन्य आरोपी मो. अनवर ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत का यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो धोखाधड़ी कर आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। रातों-रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। इन फैसलों से न्यायपालिका पर आम लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।


