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फ़रवरी, 28, 2026
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Darbhanga News: स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में बड़ा अपडेट, कोर्ट ने खारिज की आरोपी की जमानत, अब जाना होगा हाईकोर्ट

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Darbhanga News: कानून के लंबे हाथ कब, किसे और कैसे अपनी गिरफ्त में ले लें, यह कोई नहीं जानता। दरभंगा की अदालत में आज इंसाफ का हथौड़ा कुछ ऐसा चला कि संगीन अपराधों के आरोपियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। Darbhanga News: न्याय के मंदिर से आज हत्या और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामलों में शामिल आरोपियों को कोई राहत नहीं मिली, और उनकी जमानत याचिकाएं एक के बाद एक खारिज कर दी गईं।

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Darbhanga News: स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में नहीं मिली राहत

दरभंगा न्यायालय में आज कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें सबसे प्रमुख मामला एक स्वर्ण व्यवसायी की लूटपाट के दौरान हुई हत्या का था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने इस मामले में जेल में बंद आरोपी को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। लोक अभियोजक (पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बहादुरपुर थानाकांड संख्या 430/25 के तहत यह मामला दर्ज हुआ था। मामले में 30 वर्षीय स्वर्ण व्यवसायी राहूल कुमार उर्फ जीतू की अपराधियों ने लूटपाट करने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के आरोप में अभंडा सैदनगर निवासी रोशन ठाकुर जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से साफ इंकार कर दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपी रोशन ठाकुर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इस पूरे आपराधिक मामला ने इलाके में सनसनी फैला दी थी और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए थे। अब जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी के पास केवल पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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हत्या और जानलेवा हमले के अन्य मामलों में भी झटका

न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने सिर्फ स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड ही नहीं, बल्कि दो अन्य संगीन मामलों में भी आरोपियों को तगड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने अपना सख्त रुख बरकरार रखते हुए इन मामलों में भी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

  • हत्या का दूसरा मामला: सदर थानाकांड संख्या 341/25 के तहत हत्या के एक अन्य मामले में जेल में बंद आरोपी अमित कुमार उर्फ अमित कुमार मंडल की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। आरोपी धोई चक्की का निवासी बताया जा रहा है।
  • जानलेवा हमले का मामला: वहीं, बहादुरपुर थानाकांड संख्या 541/25 में प्राणलेवा हमले के आरोप में पोखरसामा गांव निवासी दिनेश यादव की अग्रिम जमानत याचिका को भी अदालत ने नामंजूर कर दिया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
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दरभंगा कोर्ट के इस कड़े रुख से अपराधियों के बीच एक स्पष्ट संदेश गया है। इन तीनों ही मामलों में आरोपियों को अब जमानत के लिए ऊपरी अदालत, यानी पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, जहां उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी।

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