back to top
⮜ शहर चुनें
फ़रवरी, 21, 2026
spot_img

Darbhanga News: पांचवीं बार शराब पीते पकड़ा गया शख्स, कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, अब जेल में कटेगी जिंदगी

spot_img
- Advertisement - Advertisement

Darbhanga News: गलतियों से सीखना इंसान की फितरत है, लेकिन कुछ लोग आदतों से ऐसे मजबूर होते हैं कि कानून का चाबुक ही उन्हें सबक सिखाता है। दरभंगा में एक ऐसे ही मामले में अदालत ने एक शख्स को उसके पांचवें अपराध के लिए ऐसी सजा सुनाई है जो दूसरों के लिए भी एक नजीर बनेगी।

- Advertisement -

दरभंगा जिला उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शराब पीने के आदी एक अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला हायाघाट थाना क्षेत्र का है, जहां अभियुक्त को बार-बार शराब पीते हुए पकड़ा गया था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) हरेराम साहू ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

- Advertisement -

Darbhanga News: पांचवीं गलती पड़ी भारी, नहीं मिली कोई रियायत

मामले की जानकारी के अनुसार, हायाघाट थाना कांड संख्या 96/25 से जुड़े जीओ वाद संख्या 1227/25 की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियुक्त की पहचान रुस्तमपुर गांव निवासी स्वर्गीय राम विनय सिंह के पुत्र संतोष सिंह के रूप में हुई है। यह पांचवीं बार था जब संतोष सिंह को शराब पीकर हंगामा करते हुए या नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया था। बिहार में लागू सख्त शराबबंदी कानून के बावजूद उसकी लगातार कानून तोड़ने की आदत ने उसे अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  Darbhanga News: मूक-बधिर बच्चों के चेहरों पर दौड़ी मुस्कान, नंगे पांव स्कूल आने की मजबूरी हुई खत्म, मिला जूते-चप्पल का तोहफा

अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत संतोष सिंह को दोषी पाया और एक साल की जेल की सजा मुकर्रर की। इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून का बार-बार उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

क्या कहता है उत्पाद अधिनियम?

विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने मीडिया को संबोधित करते हुए शराब का सेवन करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए उत्पाद अधिनियम के तहत पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर आर्थिक दंड लगाकर छोड़ा जा सकता है, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर एक साल की सजा का सीधा प्रावधान है। संतोष सिंह का मामला तो पांचवीं गलती का था, इसलिए किसी भी तरह की रियायत का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे शराब का सेवन बिल्कुल न करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें, वरना उन्हें भी गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, और आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

US Trade Policy पर ऐतिहासिक फैसला: ट्रंप के $175 बिलियन के टैरिफ अवैध, अब कंपनियों को कैसे मिलेगा रिफंड?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े आर्थिक फैसले को अवैध घोषित...

Rakul Preet Singh News: Rakul Preet Singh और जैकी भगनानी की दूसरी सालगिरह पर प्यार का इज़हार: ‘तुम सपनों जैसे हो’

Rakul Preet Singh: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों प्यार का मौसम छाया हुआ है...

Madhubani News: मधुबनी Police का डबल धमाका, लूटी बाइक के साथ गांजे की खेप भी बरामद, दो शातिर अपराधी दबोचे

Madhubani Police: अपराध की दुनिया के खिलाड़ियों को कानून के लंबे हाथों ने एक...

Bhagalpur News: AI समिट में राहुल गांधी के विरोध से भड़की BJP, भागलपुर में फूंका पुतला, मचा घमासान

Bhagalpur News: सियासत की बिसात पर शह और मात का खेल तो पुराना है,...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें