

दरभंगा। अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने मनीगाछी जीविका केंद्र के पास 19 अगस्त को मो. मुस्ताक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपित चार अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला मनीगाछी थाना कांड संख्या 125/25 से संबंधित है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया
अदालत ने निम्न अभियुक्तों की जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया—
कृष्ण कुमार कमती (उर्फ कृष्णा कमती), निवासी बघांत
जय प्रकाश ठाकुर, निवासी चक बसावन
मुरारी शर्मा और नरेश शर्मा, निवासी राजे
इसके अलावा, जलेगर गांव के बिट्टू यादव की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है।
हथियारों का वीडियो वायरल कर बनाया था डर का माहौल
लोक अभियोजक झा ने बताया कि मुख्य अभियुक्त कृष्णा कमती ने क्षेत्र में आतंक फैलाने के उद्देश्य से भारी मात्रा में हथियारों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था।
इस वीडियो के सामने आने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था।
न्यायालय का कड़ा रुख
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आरोपियों की रिहाई जनहित और न्यायिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए जमानत याचिका नामंजूर की जाती है।








