

दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर, दरभंगा | अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने विशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी निवासी शुभ नारायण सिंह हत्या मामले में तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपियों के नाम
राम सिंहासन सिंह
सीमा देवी
आरती देवी
घटना का विवरण
यह मामला 23 जनवरी 2025 की घटना से जुड़ा है। मृतक के पुत्र ने विशनपुर थाना में प्राथमिकी संख्या 14/25 दर्ज कराई थी। घटना में गंभीर रूप से घायल शुभ नारायण सिंह की पटना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष का तर्क
लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि
राम सिंहासन सिंह ने हथौड़े से वार कर मृतक का सिर फोड़ दिया था।
आरती देवी और सीमा देवी ने ईंटों से हमला कर दिया था।
उन्होंने यह भी बताया कि इसी जघन्य कांड में आरोपी रत्नेश्वर सिंह की नियमित जमानत याचिका पहले ही 21 अगस्त 2025 को इसी अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है।
अदालत का फैसला
मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।








