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13 जुलाई, 2024
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Darbhanga Court का 8 साल बाद बड़ा फैसला: मदन मोहन चौधरी की हत्या में 5 दोषी करार, 11 जुलाई को सजा पर फैसला

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दरभंगा में शिक्षक विवाद बना मौत की वजह! 5 दोषी करार, कोर्ट ने भेजा जेल। शिक्षक बनने की होड़ में मारा गया मदन मोहन! कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 को दोषी करार। हत्या कर चेहरा कुचल डाला था, अब पांचों को भेजा गया जेल। मौत के बाद भी नहीं छुप सका सच! 8 साल पुराने केस में 5 दोषी, चेहरे को कुचल दिया था।@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।

Darbhanga Court का बड़ा फैसला: मदन मोहन चौधरी हत्याकांड में पांच दोषी करार, सजा पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई

‘शव की पहचान कपड़े और दाग से हुई’ – शिक्षक विवाद में हुई निर्मम हत्या, अब आया न्याय। पहले बुलाया, फिर हत्या कर शव फेंक दिया! दरभंगा कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। मृतक के शरीर को पहचान न जाए इसलिए कुचला! कोर्ट ने 5 हत्यारों को माना दोषी@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।

शिक्षक नियुक्ति विवाद में हुई थी हत्या, छह साल बाद मिला न्याय

दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर। ज़िला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सकतपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव में हुए चर्चित मदन मोहन चौधरी हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120B (षड्यंत्र) के तहत दोषी करार दिया है।

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11 जुलाई को होगी सजा की घोषणा

एपीपी रेणू झा ने बताया कि सभी पांचों दोषियों की सजा निर्धारण के बिंदु पर 11 जुलाई 2025 की तारीख तय की गई है। ट्रायल केस संख्या: सत्रवाद 229/17
एफआईआर संख्या: सकतपुर थाना कांड सं. 01/16 ।

क्या था मामला – हत्या और शव फेंकने की साजिश

मृतक के बहनोई मोहन चौधरी के अनुसार, 1 जनवरी 2016 की रात श्री शंकर संस्कृत विद्यालय, लगमा में शिक्षक नियुक्ति विवाद को लेकर बलौर निवासी सुनील कुमार झा,लगमा गांव निवासी किशोर कुमार चौधरी, राघवेंद्र चौधरी, ध्रुव कुमार चौधरी एवं सिद्धार्थ शंकर चौधरी समेत अन्य ने मदन मोहन चौधरी को बुलाकर किशोर चौधरी की दुकान के पास हत्या कर शव को फेंक दिया था।

हत्या के बाद पहचान मिटाने की कोशिश

पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि हत्यारों ने मृतक के चेहरे और शरीर को कुचल कर पहचान मिटाने की कोशिश की। परिजनों ने शव की पहचान कपड़ों और बांह पर मौजूद दाग के आधार पर की।

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एपीपी रेणू झा और लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा

अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही और 8 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। एपीपी रेणू झा और लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने मिलकर मजबूती से अभियोजन पक्ष का पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी पांच दोषियों का बंधपत्र खंडित कर उन्हें जेल भेज दिया।

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दोषी ठहराए गए अभियुक्त:

  1. सुनील कुमार झा (बलौर),2. किशोर कुमार चौधरी (लगमा),3. राघवेंद्र चौधरी (लगमा),4.ध्रुव कुमार चौधरी (लगमा) और अंतिम 5.सिद्धार्थ शंकर चौधरी (लगमा) शामिल हैं।

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