back to top
11 जुलाई, 2024
spot_img

18 साल बाद आया Darbhanga Court का बड़ा फैसला, 7 साल के मासूम की हत्या, रिटायर्ड टीचर को 4 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

आप पढ़ रहे हैं दुनिया भर में पढ़ा जाने वाला DeshajTimes.Com...आपका चहेता DeshajTimes.Com... इस 20 जुलाई 2025 को हो जाएगा पूरे 7 साल का। 20 जुलाई, 2018 — 20 जुलाई, 2025 ...खबरों की विरासत का निष्पक्ष निर्भीक समर्पित @7 साल । DeshajTimes.Com यह संस्कार है। इसमें हवा की ताकत है। सूरज सी गर्मी। चांद सी खूबसूरती तो चांदनी सी शीतलता भी। यह आग भी है। धधकता शोला भी। तपिश से किसी को झुलसा देने की हिम्मत। झुककर उसकी उपलब्धि पर इतराने की दिलकश अदा भी। आप बनें भागीदार DeshajTimes.Com के 7 साल...चुनिए वही जो सर्वश्रेष्ठ हो...DeshajTimes.Com
spot_img
Advertisement
Advertisement

Darbhanga | दरभंगा में साल 2007 में 7 साल के बच्चे और उसकी बकरी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में रिटायर्ड शिक्षक ज्ञानी मंडल को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई गई है

सोमवार को अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304(2) के तहत आरोपी को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई

क्या है पूरा मामला?

घटना 27 जून 2007 की है, जब दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में उपेंद्र राम का 7 साल का बेटा सिकंदर राम अपनी बकरी चरा रहा था। इस दौरान ज्ञानी मंडल ने बच्चे और उसकी बकरी को पीट-पीटकर मार डाला

यह भी पढ़ें:  दरभंगा स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास....जब काम में आएगी फुर्ती! 21 अप्रैल को हुआ था एग्रीमेंट, लेकिन ₹335 की योजना की धीमी रफ्तार! निर्माण एजेंसी की सुस्ती – ‘अब बर्दाश्त नहीं!’

घटना के बाद मृत बच्चे के पिता उपेंद्र राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें IPC की धारा 302 (हत्या), 429 (जानवर को मारने का अपराध) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत केस दर्ज किया गया। यह मामला बहेड़ा थाना कांड संख्या 191/07 के तहत दर्ज किया गया था

18 साल बाद आया फैसला

दरभंगा व्यवहार न्यायालय में यह मामला जीआर केस संख्या 289/12 के तहत विचाराधीन था।

18 फरवरी 2025 को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी ज्ञानी मंडल को गैर-इरादतन हत्या (धारा 304(2)) का दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी का बंध पत्र (जमानत) खंडित कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया

यह भी पढ़ें:  Darbhanga-Saharsa के बिरौल-कोठीपुल के पास भिड़ी बाइक्स! Darbhanga-Saharsa के 5 जख्मी, हालत नाजुक

अभियोजन पक्ष की दलील

अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने अदालत में कहा कि आरोपी ने निर्दयता से मासूम बच्चे और उसकी बकरी की हत्या की थी। उन्होंने सख्त सजा की मांग की

अदालत का फैसला

कोर्ट ने IPC की धारा 304(2) के तहत आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई। हालांकि, यह हत्या (IPC 302) के बजाय गैर-इरादतन हत्या का मामला माना गया

यह भी पढ़ें:  Darbhanga-Tardih मुहर्रम हादसे में Saketpur SHO Manish Kumar पर गाज, Suspended

अब क्या होगा?

  • आरोपी ज्ञानी मंडल को जेल भेज दिया गया है
  • परिवार अगर सख्त सजा की मांग करता है, तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है
  • यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति का एक और उदाहरण बना, जिसमें फैसला आने में 18 साल लग गए

जरूर पढ़ें

नीतीश बाबू तोरे जिला मत्स्य पदाधिकारी दारूबाज रे…मंत्री, DM के सामने Supaul में ‘Breath analyzer Test’

DM के सामने नशे में पहुंचा अफसर! सुपौल में मछुआरा दिवस पर शर्मनाक घटना,...

PATNA Veterinary College में क्रिकेट खेल के दौरान हिंसा! छात्र को गोली मारी, बवाल! छात्रों का हंगामा और अनिश्चितकालीन हड़ताल

पटना वेटरनरी कॉलेज में क्रिकेट खेलते वक्त चली गोली! छात्र घायल, कैंपस में हड़कंप।छात्र...

Darbhanga समेत Bihar के नामी B.Ed कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई! नामांकन पर लगी रोक, LNMU@साख@NewTrouble

बिहार के नामी B.Ed कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई! नामांकन पर लगी रोक, छात्रों में...

बर्फ बेचकर घर लौट रहा था, बाइक ने मारी टक्कर – अस्पताल पहुंचते ही मौत, केवटी के– रामा राम की कहानी रुला देगी!

बर्फ बेचकर लौट रहा था गरीब रामा, बाइक ने मारी टक्कर – अस्पताल पहुंचते...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें