दहेज प्रताड़ना में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला! पति को 2 साल की जेल की सजा। बीवी को पीटा, दहेज मांगा – अब पति को मिली जेल! दरभंगा कोर्ट का कड़ा फैसला। दरभंगा में महिला को न्याय मिला! दहेज हिंसा में पति को 2 साल की सजा, जुर्माना भी।@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी पति को दो साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
498A और मारपीट में पति दोषी करार! दरभंगा कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा। 498A में ऐतिहासिक फैसला! दरभंगा कोर्ट ने सुनाई पति को जेल, साथ में आर्थिक दंड भी@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
अभियुक्त: रविश कुमार, जोरजा, बहेड़ी (Highlights):
अदालत: एसडीजेएम, दरभंगा (तान्वी तेजस्विता)। अभियुक्त: रविश कुमार, जोरजा, बहेड़ी। धारा: 498A व 323 भादवि। सजा: कुल 2 वर्ष जेल व ₹2000 अर्थदंड।
दरभंगा सिविल कोर्ट की एसडीजेएम तान्वी तेजस्विता की अदालत का आदेश
दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर। सिविल कोर्ट दरभंगा की अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी (एसडीजेएम) तान्वी तेजस्विता की अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ना और मारपीट के मामले में बहेड़ी थाना क्षेत्र के जोरजा निवासी रविश कुमार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इन धाराओं में हुई सजा
धारा 498A (दहेज प्रताड़ना): 2 वर्ष कारावास, ₹1000/- अर्थदंड, धारा 323 (मारपीट):, 1 वर्ष कारावास, ₹1000/- अर्थदंड, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, यानी अभियुक्त को अधिकतम 2 वर्ष की जेल होगी।