

दरभंगा | दरभंगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने दो आपराधिक मामलों में सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति को नहीं मिली राहत
महिला थाना कांड संख्या 25/25 में दहेज उत्पीड़न के आरोपी सौरभ वर्मा, पिता जगतवीर बहादुर वर्मा, निवासी जाले, को कोर्ट से राहत नहीं मिली।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया
दरभंगा के बंगाली टोला निवासी सोनाक्षी सिन्हा की शादी 21 अप्रैल 2024 को सौरभ वर्मा से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद 15 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा।
इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया।
9 साल पुराने केस में भी नहीं मिली जमानत
वहीं, सदर थाना कांड संख्या 485/16 में आरोपी अजय मंडल, निवासी पांता गांव, की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी।
यह मामला करीब 9 वर्ष पुराना है। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है।
दोनों मामलों में सख्त रुख अपनाया गया
अदालत ने दोनों मामलों में अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार और गंभीर आपराधिक मामलों में कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति सौरभ वर्मा ने भी न्यायालय में तलाक वाद दायर कर रखा है।








