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Darbhanga News: दरभंगा के 6 होटल पर FIR, दरभंगा में अवैध Domestic Gas Cylinder के उपयोग पर बड़ा एक्शन, पढ़िए किन होटलों पर गिरी गाज

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Domestic Gas Cylinder: दरभंगा में अब होटल-रेस्टोरेंट संचालकों की खैर नहीं। जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। एक विशेष अभियान के तहत कई प्रतिष्ठानों की जाँच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर FIR भी दर्ज की गई है।

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जिला पदाधिकारी शकौशल कुमार के निर्देश के आलोक में, आज जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग के विरुद्ध एक विशेष जाँच अभियान चलाया गया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इस अभियान में अपर समाहर्त्ता (राजस्व) मनोज कुमार, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता-सह-प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) संजीत कुमार, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी (हायाघाट) संत कुमार और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी (मनीगाछी) समरूल हसन शामिल थे।

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Domestic Gas Cylinder का व्यावसायिक उपयोग: किन प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज?

अधिकारियों की टीम ने जिले के 06 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिनमें होटल संजीवनी (अल्लपट्टी), होटल इंपिरियल (अल्लपट्टी), होटल अपनी रसोई (अल्लपट्टी), होटल होली-डे इन (लहेरियासराय), होटल राधे-राधे (लहेरियासराय) और होटल M2S (लहेरियासराय) शामिल थे। जाँच के दौरान, होटल अपनी रसोई, अल्लपट्टी में व्यावसायिक उपयोग के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग पाया गया। यह निर्धारित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए, संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध बेंता थाना में तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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इसके अतिरिक्त, श्री सलीम अख्तर (अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन) और श्री राकेश कुमार (अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच) द्वारा भी दर्जनों होटल और गैस एजेंसियों में औचक छापामारी की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है।

प्रशासन की सख्त चेतावनी और आगे की कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए ही किया जाना है और व्यावसायिक गतिविधियों में इसका इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस प्रकार की अनियमितताओं पर प्रशासन की सख्त नजर है और भविष्य में भी ऐसे जाँच अभियान जारी रहेंगे। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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