

दरभंगा | सिविल कोर्ट, दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने एक लोमहर्षक दोहरे बाल हत्या कांड में दोषी पाए गए दीपनारायण यादव (पुत्र–उपेन्द्र यादव, निवासी–बासुदेवपुर, थाना सोनकी) को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को ढाई माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
‘पत्नी’ को ‘बदसूरत’ कहकर ‘प्रताड़ित’! ‘करंट’ लगाकर ‘मारने की कोशिश’
अभियोजन के अनुसार, 4 मई 2020 की अहले सुबह दीपनारायण यादव ने अपने ही 4 वर्षीय पुत्री काजल और 2 वर्षीय पुत्र शिवम की निर्मम हत्या कर दी थी।
वारदात यहीं नहीं रुकी — बच्चों को बचाने पहुंची पत्नी कंचन देवी को आरोपी ने ‘बदसूरत’ कहकर बिजली का करंट लगाकर मारने का प्रयास किया।
पत्नी ने ही दर्ज कराया था मामला
इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पत्नी कंचन कुमारी ने सोनकी ओपी (सदर थाना) में
कांड सं. 199/2020 दर्ज कराया था।
एफआईआर में आरोपी पति दीपनारायण यादव और ससुर उपेंद्र यादव को नामजद किया गया था।
गंभीर धाराओं में चली कार्यवाही
जांच के बाद पुलिस ने धारा 302 (हत्या) और 498(A) (क्रूरता) के तहत चार्जशीट दाखिल की।
मामला सत्रवाद सं. 105/2020 के तहत अदालत में चला।
9 गवाहों की गवाही, अभियोजन का पक्ष मजबूत
अभियोजन पक्ष से एपीपी अशोक कुमार भगत और बबीता कुमारी ने 9 गवाहों की गवाही कराई। 9 अक्टूबर 2025 को अदालत ने दोषसिद्धि तय कर दी और गुरुवार को सजा सुनाई गई।
Darbhanga Court का फैसला
काजल की हत्या: आजीवन सश्रम कारावास + ₹10,000 अर्थदंड
शिवम की हत्या: आजीवन सश्रम कारावास + ₹10,000 अर्थदंड
पत्नी को प्रताड़ित करने पर: 2 वर्ष कठोर कारावास + ₹5,000 अर्थदंड
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने कहा —
“अभियोजन पक्ष ने पूरी निष्ठा से साक्ष्य और गवाही रखी। अदालत को न्यायिक निर्णय में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई।”








