

दरभंगा | आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 06 नवंबर को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम कौशल कुमार ने बड़ा आदेश जारी किया है।
जिला प्रशासन ने मतदान दिवस पर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगा वाहन प्रतिबंध
जिन क्षेत्रों में यह आदेश प्रभावी रहेगा, वे हैं —
78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.), 79-गौड़ा बौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा, 84-हायाघाट, 85-बहादुरपुर, 86-केवटी और 87-जाले विधानसभा क्षेत्र।
मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
इस दौरान लोक व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
डीएम कौशल कुमार ने दी सख्त चेतावनी
डीएम कौशल कुमार ने कहा कि मतदान दिवस पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, भीड़ या हथियारबंद जमावड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि “असामाजिक तत्वों और अपराधियों की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी, ताकि मतदाता भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सकें।”
इन वाहनों को मिलेगी छूट
डीएम के आदेश में कुछ श्रेणियों को वाहन प्रतिबंध से छूट दी गई है —
चुनाव कार्य में लगे दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और मतदान दल के वाहन।
मरीजों के साथ चल रहे एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं (जैसे बिजली, दुग्ध वैन, पानी टैंकर आदि) के वाहन।
उम्मीदवारों के परमिटयुक्त वाहन, जिनमें चालक सहित पाँच व्यक्ति से अधिक न हों और मतदाताओं को ढोने का कार्य न किया जा रहा हो।
निजी वाहन, जो केवल मतदान के लिए 200 मीटर की सीमा से बाहर तक जाएं।
बस, रिक्शा या अन्य सार्वजनिक परिवहन जो निश्चित रूट और बिंदुओं के बीच चलते हैं।
बीमार एवं विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी वाहन।
सुरक्षा बलों को सख्त निगरानी का निर्देश
डीएम ने सभी थाना प्रभारी, सेक्टर, जोनल, सुपर-जोनल और अनुमंडल अधिकारियों को इस आदेश के सख्त पालन का निर्देश दिया है।
दरभंगा पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एसपी और नगर पुलिस अधीक्षक को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या नियम उल्लंघन न हो सके।
मतदान से जुड़ी मुख्य बातें
मतदान 06 नवंबर 2025 (गुरुवार) को होगा।
मतदान का समय — सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक।
वाहन परिचालन निषेध — सुबह 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक।
उद्देश्य — शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करना।








