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दिसम्बर, 17, 2025

Darbhanga Election: DM कौशल कुमार का बड़ा फैसला —14 नवंबर को इन चीज़ों पर रोक, जानिए

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दरभंगा | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना की तिथि 14 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है।

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दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों — कुशेश्वरस्थान, गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी और जाले की मतगणना कृषि उत्पादन केंद्र, बाजार समिति, शिवधारा परिसर स्थित मतगणना स्थल (बज्रगृह) में सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

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डीएम ने जारी की सख्त निषेधाज्ञा

स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना संपन्न कराने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार (भा.प्र.से.) ने बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल और आसपास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

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निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु

  1. मतगणना दिवस (14 नवम्बर 2025) को सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्त होने तक
    कृषि उत्पादन बाजार समिति, शिवधारा परिसर के 200 गज के दायरे में अनावश्यक भीड़ या मजमा नहीं लगाया जाएगा।

  2. किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, चाकू, गड़ासा, विस्फोटक पदार्थ या आग्नेयास्त्र रखने व लाने पर प्रतिबंध।

  3. अनधिकृत व्यक्ति मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल, कैमरा, वायरलेस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

  4. मतगणना केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) बजाना पूरी तरह वर्जित रहेगा।

  5. सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति (जेड या वाई श्रेणी) मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकते।

  6. मतगणना परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

  7. प्राधिकृत वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

  8. कोई भी व्यक्ति मतगणना से संबंधित कागजात या जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करेगा।

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अपवाद के रूप में शिथिलता

यह निषेधाज्ञा निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होगी —

  1. शासकीय कार्य में लगे दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, मतगणना कर्मी

  2. चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी (सांसद, विधायक, विधान पार्षद) जो मतगणना केंद्र में रहना आवश्यक है,
    उन्हें अनुमति होगी, परंतु उनके सुरक्षाकर्मी (हथियार सहित) अंदर नहीं जा सकेंगे।

  3. आपदा एवं आपात सेवाओं में लगे वाहन

  4. शासकीय दायित्व पर नियुक्त पुलिसकर्मी अपने शस्त्र रख सकते हैं।

  5. सिख धर्मावलंबियों को कृपाण धारण करने की अनुमति रहेगी।

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सख्त निर्देश और दंड का प्रावधान

डीएम ने नगर, विश्वविद्यालय, मब्बी ओपी, गश्ती दल के दण्डाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि —

“किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्र और आसपास का पूरा क्षेत्र उच्च सुरक्षा निगरानी में रहेगा,
और केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को पहचान पत्र के साथ प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

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