

दरभंगा | बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में 06 नवंबर 2025 को मतदान होना है। जिला जन-सम्पर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य होगी।
पहचान के बाद ही मिलेगा मतदान का अधिकार
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार केवल वही मतदाता मतदान कर पाएंगे जिनकी पहचान मतदान स्थल पर सुनिश्चित हो जाएगी। जिन मतदाताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) है, उन्हें मतदान से पहले यह कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
अगर वोटर ID नहीं है तो ये दस्तावेज दिखाएं (Alternative ID Proofs)
जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी उपलब्ध नहीं है, वे नीचे दिए गए किसी एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के आधार पर भी मतदान कर सकते हैं:
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
एनपीआर (NPR) के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसद / विधायक / विधान परिषद सदस्य को जारी सरकारी पहचान पत्र
यूनीक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
प्रशासन की अपील
जिला जन-संपर्क अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन आवश्यक पहचान पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र जाएं और स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।








