back to top
9 मार्च, 2024
spot_img

Darbhanga ने जाना, क्या है वरिष्ठ नगरिकों का अधिकार

spot_img
spot_img
spot_img

सतीश झा । Darbhanga | बेनीपुर | जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर वार्ड नंबर 3 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 110 पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में किया गया।

🗣️ कार्यक्रम में विभिन्न कानूनी विषयों पर जानकारी दी गई, जिसमें खासतौर पर
भ्रूणहत्या (Female Foeticide)
दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act)
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार (Rights of Senior Citizens)
विधिक सेवा (Legal Services) शामिल थे।


🔹 भ्रूणहत्या पर कठोर सजा की जानकारी दी गई

👨‍⚖️ पैनल अधिवक्ता शेषनाथ दास ने भ्रूणहत्या को कानूनन अपराध बताते हुए कहा कि—
पहली बार अपराध करने पर दोषी को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
अगर अपराध दोबारा किया गया, तो 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga में 172 मामले, ₹1.20 करोड़ की सुलह

🔹 विधिक सेवा और लोक अदालत की भी जानकारी दी गई

📌 प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने विधिक सेवा, पीड़ित प्रतिकर योजना और राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

👩‍⚖️ उन्होंने बताया कि—
✔ जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) मिल सकती है।
✔ पीड़ित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सहायता योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) के माध्यम से जल्द और सस्ता न्याय पाया जा सकता है।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga में मां बनने का सपना होगा पूरा, घर खुशियों की किलकारी से गूंजेगी, मानिए Fertility Expert Dr. Smriti Sparsh की सलाह

🔹 कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग

👥 इस जागरूकता अभियान में कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिनमें—
🔹 वार्ड पार्षद इंदू देवी
🔹 सेविका मधु दास
🔹 सहायिका राधा देवी
🔹 पीएलवी सीमा कुमारी
🔹 पुनीत कुमार दास, जानकी देवी, मालती देवी, रामेश्वरी देवी, मनीष कुमार, नीरज कुमार दास, मंजू देवी और सरिता दास शामिल रहीं।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga की बदलेंगी तस्वीर, 83.77 करोड़ से बनेगा High-Tech World-Class Terminal

📌 इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को अपने अधिकारों और कानूनी सहायता के विकल्पों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

--Advertisement--

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया [email protected] पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें