सतीश झा । Darbhanga | बेनीपुर | जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर वार्ड नंबर 3 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 110 पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में किया गया।
🗣️ कार्यक्रम में विभिन्न कानूनी विषयों पर जानकारी दी गई, जिसमें खासतौर पर
✔ भ्रूणहत्या (Female Foeticide)
✔ दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act)
✔ वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार (Rights of Senior Citizens)
✔ विधिक सेवा (Legal Services) शामिल थे।
🔹 भ्रूणहत्या पर कठोर सजा की जानकारी दी गई
👨⚖️ पैनल अधिवक्ता शेषनाथ दास ने भ्रूणहत्या को कानूनन अपराध बताते हुए कहा कि—
➡ पहली बार अपराध करने पर दोषी को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
➡ अगर अपराध दोबारा किया गया, तो 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
🔹 विधिक सेवा और लोक अदालत की भी जानकारी दी गई
📌 प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने विधिक सेवा, पीड़ित प्रतिकर योजना और राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
👩⚖️ उन्होंने बताया कि—
✔ जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) मिल सकती है।
✔ पीड़ित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सहायता योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
✔ राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) के माध्यम से जल्द और सस्ता न्याय पाया जा सकता है।
🔹 कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग
👥 इस जागरूकता अभियान में कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिनमें—
🔹 वार्ड पार्षद इंदू देवी
🔹 सेविका मधु दास
🔹 सहायिका राधा देवी
🔹 पीएलवी सीमा कुमारी
🔹 पुनीत कुमार दास, जानकी देवी, मालती देवी, रामेश्वरी देवी, मनीष कुमार, नीरज कुमार दास, मंजू देवी और सरिता दास शामिल रहीं।
📌 इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को अपने अधिकारों और कानूनी सहायता के विकल्पों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।