
लहेरियासराय। देशेज टाइम्स। दहेज उत्पीड़न और दहेज निषेध अधिनियम की धारा में डेढ़ साल की कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंडकी सजा एसीजेएम करुणा निधि प्रसाद आर्य कि कोर्ट ने मंगलवार को सुनाई है।
हावीभौआर गाँव के अपने पति रमण जी कमती के विरुद्ध सकतपुर थाना क्षेत्र के कुसो कि वबीता देवी ने महिला थाना लहेरियासराय में 4 /6/14 को प्राथमिकी संख्या 77/14 दर्ज कराई थु। प्राथमिकी मामला में आरोप लगाई थी कि उसकी शादी वर्ष 2005 में हुई थी और वह ससुराल हावीभौआर में रह रही थी।
लेकिन दहेज लोभी पति को दहेज के रूप में दो लाख रुपये मैके से मांगकर लाने के लिए दवाब देने लगे और नहीं लाने पर मारपीट कर ससुराल से भगा दिया था।
सरकार की ओर से एपीओ रमेश रंजन ने इस मामलें में बहस किया। इस मामलें के विचारण बाद संख्या 915/22 में बहसों उपरांत एसीजेएम श्री आर्य ने आरोपी पति कमती को धारा 498(A) में डेढ़ वर्ष की कारावास और तीन हजार रुपया अर्थदंड की सजा और अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया गया।
4 डी. पी.एक्ट में एक वर्ष की कारावास और दो हजार रुपया अर्थदंड की सजा सूनाई गई है तथा अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भूगतने का प्रावधान किया गया है।







