दरभंगा, देशज टाइम्स अपराध ब्यूरो। मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को दरभंगा न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाकर समाज के ऐसे दरिंदों को कड़ी चेतावनी दी है।
जानकारी के अनुसार, दरभंगा के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने एक 58 वर्षीय दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा तथा 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दुष्कर्मी जाले थाना क्षेत्र के दर्जी टोला निवासी एक स्व.अली हसन के पुत्र सादिर कुरैशी है। जुर्मी अभियुक्त ने दिन दहाड़े एक पांच वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
कोर्ट ने जुर्मी की ओर से न्यायालय की ओर से अधिरोपित दंड राशि जमा नही करने पर उसे छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया है। वहीं, अदालत ने बच्ची के पुनर्वास के लिए बिहार प्रतिकर योजना से 4 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को दिया है।
कोर्ट ने यह सजा जाले थानाकांड सं.48/19 से बने जीआर नं. 19/19 में दुष्कर्मी सादिर कुरैशी को गत 1 जुलाई को हीं भादवि की धारा 376A,B और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया था।
बुधवार को अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त को भादवि की धारा 376 AB में 20 बर्ष और 30 हजार रुपये अर्थदंड,तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 बर्ष की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि अभियुक्त कुरैशी ने 6 अप्रैल 19 को दिन दहारे एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।