
दरभंगा। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने 14 वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले में दोषी करार दिए गए महेश सदाय (पिता – छोटे सदाय, निवासी – ग्राम पांता, थाना सोनकी) को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Darbhanga पॉक्सो कोर्ट का कड़ा फैसला —
मामला सदर (सोनकी ओपी) थानाकांड संख्या 136/22 से संबंधित है, जिससे जीआर वाद संख्या 139/22 बना।
अदालत ने अभियुक्त को भादवि की तीन धाराओं में दोषी करार दिया:
धारा 363 (अपहरण) – 5 वर्ष
धारा 366 (अपहरण कर शादी के लिए विवश करना) – 5 वर्ष
पॉक्सो ऐक्ट की धारा 10 (बाल संरक्षण कानून का उल्लंघन) – 5 वर्ष
प्रत्येक धारा में 10-10 हजार रुपये जुर्माना, कुल 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
नाबालिग का अपहरण कर रचाई शादी
दिनांक 20 मार्च 2022 की शाम नाबालिग बच्ची सब्जी लाने गई थी।
इसी दौरान अभियुक्त ने उसे बहला-फुसलाकर जालंधर ले जाकर शादी कर ली।
इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।