

Darbhanga Crime News: न्याय की चौखट पर, देर हुई पर अंधेर नहीं। एक जघन्य अपराध का फैसला आया है, जिसने समाज को झकझोर दिया था, आज उसे कानून के तराजू पर तौला गया।
Darbhanga Crime News: क्या था पूरा मामला?
दरभंगा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुष्कर्म के दोषी संतोष सदाय उर्फ मठेरन सदाय को दस वर्षों के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इस Sexual Assault Case में गत 30 जनवरी को संतोष सदाय को दोषी ठहराया गया था। शनिवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से अदालत में विस्तृत बहस की गई, जिसके बाद अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) के तहत दोषी को यह सजा सुनाई। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को तीन वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कब और कैसे हुई थी घटना?
न्यायालय ने सदर थाना कांड संख्या 294/24 से संबंधित सत्रवाद संख्या 248/25 की सुनवाई पूरी कर सदर थानाक्षेत्र के भिंडी मुसहरी गांव निवासी सुंदर सदाय के पुत्र संतोष सदाय उर्फ मठेरन सदाय को बीएनएस की धारा 64(i) (दुष्कर्म) के तहत दोषी घोषित किया था। दुष्कर्मी की सजा अवधि के निर्धारण बिंदु पर 7 फरवरी को सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया गया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 30 जुलाई 2024 को दिन के करीब 2 बजे एक महिला अपने पति के कहने पर ईंट भट्ठे पर मालिक से मजदूरी का पैसा लेने जा रही थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। रास्ते में भिंडी इस्लामपुर के निकट अभियुक्त ने पीछे से पकड़कर रेलवे लाइन के नीचे झाड़ी में ले जाकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इस यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई। दोषी 31 जुलाई 2024 से ही जेल में बंद है। अपर लोक अभियोजक ललन कुमार ने इस मामले में अभियोजन का पक्ष पूरी मुस्तैदी से रखा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।


