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फ़रवरी, 25, 2026
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Darbhanga News: दरभंगा में राजस्व कर्मचारी निलंबित, मुख्यालय भी बदला… पढ़िए टाल-मटोल और DM Kaushal Kumar के फैसले

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Darbhanga News: सरकारी काम में लापरवाही की कलम जब चलती है, तो बड़े-बड़ों की कुर्सी हिल जाती है। दरभंगा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक कर्मचारी पर अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने के कारण निलंबन की गाज गिरी है।

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Darbhanga News: जानिए क्या है पूरा मामला?

जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार के आदेश पर जिले में फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को गति देने के लिए मिशन मोड में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी पात्र किसानों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी क्रम में, सदर दरभंगा के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि जाले अंचल में तैनात एक राजस्व कर्मचारी, श्री जयसिंह कुमार, इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग नहीं कर रहे थे और टाल-मटोल का रवैया अपना रहे थे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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प्रस्तुत रिपोर्ट की जब पहली नजर में जांच की गई तो मामला गंभीर पाया गया। जांच में पता चला कि श्री जयसिंह कुमार को जाले अंचल के छह गांवों – करदौली, सिसौनी रजौन, करवा, तरियानी, रजौन एवं रजौन असली – की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इन छह गांवों में पिछले तीन दिनों में मात्र 17 फार्मर रजिस्ट्रेशन ही किए गए थे। यह आंकड़ा उनकी कर्तव्यहीनता और वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना को दर्शाता है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/

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आदेश की अवहेलना पर हुई बड़ी कार्रवाई

वरीय अधिकारियों ने माना कि राजस्व कर्मचारी जयसिंह कुमार का यह रवैया न केवल बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन है, बल्कि यह सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक-कल्याणकारी अभियान में बाधा डालने जैसा भी है, जो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन सभी तथ्यों और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, जिलाधिकारी ने प्रथम दृष्टया आरोपों को सही पाया।

जिलाधिकारी के आदेश पर, जयसिंह कुमार, राजस्व कर्मचारी, जाले अंचल को बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय, किरतपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा। इसके साथ ही, जाले के अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र-क) गठित कर उसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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