

दरभंगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
निर्वाचन कार्यक्रम घोषित
डीएम ने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए:
राजपत्र अधिसूचना की तिथि: 10 अक्टूबर
नामांकन की अंतिम तिथि: 17 अक्टूबर
नाम वापसी की तिथि: 20 अक्टूबर
मतदान की तिथि: 06 नवंबर
मतगणना की तिथि: 14 नवंबर 2025
निर्धारित की गई है।
मतदाता सूची और आवेदन प्रक्रिया
डीएम कौशल कुमार ने कहा कि प्रेस नोट जारी होने तक प्राप्त सभी आवेदन (Form 6, 7, 8) का निष्पादन किया जाएगा। 07 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त प्रपत्र-06 एवं प्रपत्र-08 (स्थानांतरण हेतु) का निष्पादन होगा।
नामांकन की अंतिम तिथि को निर्वाचक सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा।
चुनाव की तैयारी: सेक्टर, एसएसटी, एफएसटी टीम गठित
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिले में कई निगरानी टीमें गठित की गई हैं:
सेक्टर अधिकारी: 359
एफएसटी (Flying Squad Team): 38
एसएसटी (Static Surveillance Team): 48
एईओ: 14
एटी: 10
बीएसटी: 20
बीभीटी: 10
एक्साइज टीम: 05
डीएम ने बताया कि 24×7 नियंत्रण कक्ष (Control Room) कार्यरत है।
संपर्क संख्या: 06272-240010, 06272-240011, 06272-1950।
मुख्य नोडल पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी (संयुक्त राज्यकर आयुक्त, दरभंगा अंचल-1, मो. 8544402142)
नोडल पदाधिकारी चांदनी सिंह (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, मो. 9431005040) हैं।
पोलिंग एजेंट के लिए नए दिशा-निर्देश
डीएम ने बताया कि अब पोलिंग एजेंट किसी भी मतदान केंद्र के बजाय पूरे विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। पोलिंग एजेंट को Form 17C के लिए प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश भी दिए गए।
साथ ही निम्न व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते:
केंद्र/राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या विधान पार्षद
नगर निगम/नगरपालिका/जिला परिषद/पंचायत के चेयरपर्सन
सरकारी या अर्धसरकारी निकायों के चेयरपर्सन
सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति
स्वास्थ्यकर्मी, जनवितरण प्रणाली दुकानदार, आंगनवाड़ी कर्मी
सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति
नामांकन प्रक्रिया व प्रपत्र विवरण
नामांकन प्रारंभ: अधिसूचना जारी होने के दिन 11 बजे से
नामांकन का समय: प्रत्येक कार्यदिवस को 11:00 बजे से 03:00 बजे तक
मुख्य प्रपत्र:
प्रपत्र 2B – विधानसभा हेतु नामांकन
प्रपत्र 3A – नामांकन सूची
प्रपत्र 4 – वैध नामांकन की सूची
प्रपत्र 5 – नाम वापसी हेतु आवेदन
प्रपत्र 7A – उम्मीदवारों की अंतिम सूची
नामांकन के लिए अर्हता:
भारत का नागरिक होना अनिवार्य
बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता
न्यूनतम आयु: 25 वर्ष (जांच तिथि तक)
नामांकन शुल्क: सामान्य उम्मीदवार – ₹10,000 / SC-ST उम्मीदवार – ₹5,000
शपथ/प्रतिज्ञान नामांकन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य
प्रस्तावक की संख्या
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल – 1 प्रस्तावक
गैर-मान्यता प्राप्त दल – 10 प्रस्तावक
अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त, बिहार में नहीं – 10 प्रस्तावक
अपराधिक पूर्ववृत्त और प्रकाशन नियम
जिन उम्मीदवारों पर अपराधिक मामले लंबित या दोषसिद्धि है, उन्हें मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक तीन बार स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में Form C-1 के अनुसार जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
व्यय सीमा और लेखा पंजी
अधिकतम व्यय सीमा: ₹40 लाख प्रति उम्मीदवार
प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन रजिस्टर रखना होगा:
रजिस्टर A (सफेद): दैनिक व्यय
रजिस्टर B (गुलाबी): नकद लेखा
रजिस्टर C (पीला): बैंक लेखा
सभी व्ययों के वाउचर संलग्न करना अनिवार्य
हर उम्मीदवार को अलग बैंक खाता खोलना आवश्यक
व्यय लेखा जांच: नामांकन के बाद तीन चरणों में होगी। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर व्यय रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, अन्यथा RP Act की धारा 10A के तहत निरर्हता हो सकती है।
अनुमति और आचार संहिता प्रावधान
प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब सभी राजनीतिक दलों को सभा, रैली, वाहन, हेलीकॉप्टर, कार्यालय, लाउडस्पीकर आदि के लिए अनुमति लेनी होगी।
Single Window System के माध्यम से अनुमति 24 घंटे में प्रोसेस की जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में यह सुविधा उपलब्ध है।
झंडा, रोड शो और प्रचार के नियम
मोटरसाइकिल पर 1×½ फीट का झंडा, डंडे की लंबाई अधिकतम 3 फीट
रोड शो में अधिकतम 10 वाहन, प्रत्येक के बीच 10 मीटर दूरी
अस्थायी कार्यालय पर 4×8 फीट बैनर
मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में कोई कार्यालय नहीं
प्रचार की समाप्ति: मतदान से 48 घंटे पूर्व
निर्वाचन अपराध और दंड प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता 2023 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के अनुसार:
रिश्वत, अनुचित प्रभाव, झूठा बयान, धार्मिक आधार पर वोट माँगना, बूथ कैप्चरिंग आदि अपराध माने जाएंगे।
दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड संभव है।
दरभंगा में मतदाताओं का विवरण
दरभंगा जिले में कुल 28,85,352 मतदाता हैं:
पुरुष मतदाता: 15,20,183
महिला मतदाता: 14,65,126
तृतीय लिंग मतदाता: 43
सेवा मतदाता: 2,173 (पुरुष – 2,049, महिला – 124)
बैठक में उपस्थित अधिकारी और दलों के प्रतिनिधि
बैठक में सहायक समाहर्ता के. परीक्षित, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
राजनीतिक दलों की ओर से
मुकुंद कुमार चौधरी, दीपेश कुमार राम, अविनाश कुमार ठाकुर, प्रदीप कुमार महतो, जवाहरलाल शर्मा, देवेंद्र कुमार झा, गगन कुमार झा, सत्यनारायण पासवान, रौशन कुमार राय आदि ने भाग लिया।








