दरभंगा। दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन (DM Rajeev Roshan) की अध्यक्षता में विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन (MLC Chunav 2022) को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया (Election of Legislative Council members in Darbhanga) गया।
जय बाबा केदार..!
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संवाददाता सम्मेलन को
सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, 2022 के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की ओर से 02 मार्च 2022 को प्रेस नोट निर्गत कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए 09 मार्च (बुधवार) को अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं, नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। इसकी अंतिम तिथि 16 मार्च 2022 (बधुवार) है। वहीं 17 मार्च (गुरूवार) को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी। 21 मार्च (सोमवार) को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है।
उन्होंने कहा कि 04 अप्रैल (सोमवार) को 8ः00 बजे पूर्वाह्न से 4ः00 अपराह्न तक मतदान कराया जाएगा एवं 07 अप्रैल (गुरूवार) को मतगणना होगी तथा 11 अप्रैल (सोमवार) तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान बैलट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्वाचक को वरीयता क्रम में संख्यांकन द्वारा मतदान कराना है।अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन शुल्क 05 हजार रुपये तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए नाम-निर्देशन शुल्क 10 हजार निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन अधिकतम 04 प्रतियों में दाखिल किया जा सकता है, अभ्यर्थी को राज्य की किसी विधानसभा का निर्वाचक होना चाहिए, प्रस्तावक को विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची का निर्वाचक होना चाहिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
नामांकन प्रकोष्ठ के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 02 वाहन के प्रवेश की अनुमति होगी, नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के साथ अधिकतम दो व्यक्ति नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे, इस निर्वाचन में व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, 04 मार्च 2022 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर किया जाएगा।
निर्वाचक सूची में नाम शामिल करने हेतु प्रपत्र-17, विलोपन के लिए प्रपत्र- 7, संशोधन हेतु प्रपत्र-8 एवं मतदान केंद्र स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8(क) को में आवेदन प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला में 18 मतदान केन्द्र बनाया गया है, जो सभी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित है। बताया कि मतदान केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय, रैम्प आदि की सुविधा उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने कहा कि मतदान में कुल – 5,108 मतदाता भाग लेंगे। इनमें पंचायत प्रतिनिधि – 5052, नगर निकाय (नगर निगम रभंगा) के – 40 पार्षद, दरभंगा जिला के सभी माननीय 10 विधायक, 04 विधान पार्षद एवं 02 सांसद शामिल हैं।
संवाददाता को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रेस नोट निर्गत होने के साथ ही संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की ओर से निर्गत आदर्श आचार संहिता संबंधी निर्देशों का क्षेत्र अंतर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही निर्वाचन में धन के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कोषांग, भीएसटी, एफएसटी, एसएसटी, भीभीटी का गठन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि टेलीविजन चैनल, केवल नेटवर्क, रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों पर नजर रखने हेतु मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति/एमसीएमसी का गठन किया जाएगा, यह समिति पेड न्यूज़ से संबंधित मामले इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया पर प्रकाशित/प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के अनुश्रवण का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं लाउड स्पीकर एक्ट प्रभावी रहेगा।
उक्त संवाददाता सम्मेलन में उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार एवं विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
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