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16 मार्च, 2024
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Darbhanga में चलेगा 8 से 12 November तक चुनाव पाठशाला

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दरभंगा,देशज टाइम्स। दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में मतदाता सूची अद्यतीकरण के लिए चल रहे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की (Election school will run in Darbhanga from 8th to 12th November) गई।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कई आवश्यक निर्देश सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर तक मतदाताओं के नाम जोड़ा जाना है, इसके पूर्व की तिथि के एक भी मृतक मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दरभंगा का लिंगानुपात 911 है, तदनुसार निर्वाचक सूची में भी लिंगानुपात होनी चाहिए, इसलिए जिस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लिंगानुपात कम है, वहाँ के सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी इस पर ध्यान दे, इसके लिए नवविवाहित युवतियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से ऊपर के 66,104 मतदाता दिख रहे हैं, इसमें भी सुधार की जरूरत है। पी.डब्लू.डी. मतदाता 19,826 है, जबकि दिव्यांग पेंशन लेने वालों की संख्या कुछ और है, इसलिए इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नये मतदाताओं के नाम जोड़ते समय यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूराने निर्वाचन क्षेत्र या भाग से उनका नाम विलोपित हो जाए।



मतदाता सूची में 18-19 वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत बहुत ही कम दिख रहा है, इसलिए नये मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए बीएलओ सही ढ़ंग से काम करें, इसकी समीक्षा बैठक लगातार सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से किया जाए।

उन्होंने कहा कि वैसे मतदाता पहचान पत्र जिनमें सामान फोटो लगे हुए हैं,की संख्या बहुत ज्यादा है, उन सबों को विलोपित करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई मृतक मतदाता रहें नहीं एवं कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं के लिए निर्धारित 11 प्रकार के सुनिश्चित बूनियादी सुविधा सभी मतदाता केन्द्रों पर उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये ग्यारह एएमएफ शत-प्रतिशत सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि रैलिंग के साथ पक्का रैंप बनाया जाए। कच्चा रैंप स्वीकार्य नहीं होगा। उसी प्रकार पक्का शौचालय बनाया जाए। यदि मतदान केन्द्र के समीप स्थल उपलब्ध नहीं हो, तो थोड़ी दूर पर ही सही शौचालय का निर्माण अपेक्षित है।

वैसे मतदान केन्द्र, जहां मतदाताओं की संख्या 1,400-1,500 के बीच है, वहां कबीर अत्येष्ठि के लाभुक, श्रम संसाधन विभाग की ओर से प्रदान किया गये मृतक लाभ की सूची से मिलान कर विलोपित करने की कार्रवाई की जाए। मतदाताओं के जागरूकता हेतु सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को 08 से 12 नवम्बर के बीच एक-एक चुनाव पाठशाला का आयोजन करवाने के निर्देश दिये गये।

उन्होंने पूर्व के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वालेव अपराधिक प्रवृति के लोगों के विरूद्ध अभी से ही निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। साथ ही सरकारी होर्डिग्स एवं संस्थानों पर निजी पार्टियों के पोस्टर बैनर के लिए सम्पत्ति विरुपण अधिनियम का अभी से अनुपालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा संपत्ति विरूपण अधिनियम सदैव लागू रहता है,न कि सिर्फ चुनाव के दौरान।

बैठक में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी श्री राजेश झा ‘‘राजा’’ अपर समाहर्त्ता (लोशिनि) अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार सहित सभी सबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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