दर्ज प्राथमिकी आवेदन में कनीय विद्युत अभियंता ने कहा है कि विद्युत ऊर्जा चोरी की रोकथाम के लिए वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार टीम गठित कर बीते शुक्रवार की क्षेत्र के करवा गांव निवासी दोनों नामजदों के घरेलू परिसर में छापेमारी की गई।
दोनों का विद्युत संबंध, बकाया भुगतान नहीं करने के कारण बीते 15 अक्तूबर 22 को बिच्छेद कर दिया गया था। फिर भी दोनों नामजदों ने दिलेरी का परिचय देकर बायपास कनेक्शन के जरिए विद्युत ऊर्जा के चोरी कर रहे थे।
मो. रिजवान के जिम्मे बकाया एवम् जुर्माना समेत 51291 रुपए देनदारी बन गई है। वहीं, इनके पिता मो. मियां बाबू के जिम्मे 9111 रुपए देनदारी बन गई है।
छापेमारी दल में कमतौल कनीय अभियंता मो. अंसारी समेत जाले कनीय विद्युत अभियंता शशि शेखर सिंह एवम् मानव बल नवीन व अमित शामिल थे।