Darbhanga News Today | Bihar Hotel Controversy | Beef Biryani Issue | Customer Hotel Fight Darbhanga | मटन बिरयानी विवाद | Hotel Staff Assault Bihar। मटन बिरयानी” मांगने पर “###” परोस दिया? दरभंगा के होटल में चली लात-घूंसे – पुलिस भी सन्न, CCTV में कैद झगड़ा। “मटन” मांगने पर “प्रतिबंधित खाद्य ” परोस दिया? “प्रतिबंधित भोज्य खिलाने की साजिश”? ग्राहक ने होटल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप, मामला पहुंचा थाने।@देशज टाइम्स,दरभंगा।
सिटी एसपी अशोक कुमार ने कहा हर स्तर से जांच हो रही
दरभंगा में होटल में ग्राहक से जमकर मारपीट! प्रतिबंधित खाद्य के बिरयानी का आरोप लगते ही फूटा गुस्सा! दरभंगा होटल में चली लात-घूंसे, CCTV में कैद झगड़ा। मटन की जगह प्रतिबंधित खाद्य परोसी? दरभंगा होटल बना रणभूमि, पुलिस कर रही जांच। सिटी एसपी अशोक कुमार ने कहा हर स्तर से जांच हो रही।@देशज टाइम्स, दरभंगा।
दरभंगा में मटन बिरयानी की जगह प्रतिबंधित मांस देने पर होटल में बवाल, ग्राहक और स्टाफ में मारपीट | Darbhanga Hotel Beef Biryani Controversy
दरभंगा, देशज टाइम्स। मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो रोड स्थित एक होटल में उस वक्त बवाल मच गया जब एक ग्राहक मो. राशिद ने मटन बिरयानी का ऑर्डर किया और उसे प्रतिबंधित मांस की बिरयानी परोस दी गई। शिकायत करने पर मामला गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया।
होटल स्टाफ और ग्राहक दोनों में हुई जमकर हाथापाई
ग्राहक राशिद अपने रिश्तेदारों के साथ होटल पहुंचे थे। प्रतिबंधित मांस परोसने पर उन्होंने बिल चुकता कर शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि होटल स्टाफ ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। करीब दो दर्जन अज्ञात कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें सद्दाम, दानिश फरीद, शोएब खान, जिशान, तुफैल खान जैसे स्टाफ पर भी नामजद आरोप लगे हैं।
सिटी एसपी अशोक कुमार बोले-पुलिस को दोनों पक्षों से मिला आवेदन, CCTV से होगी सच्चाई सामने
नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया है। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों ने बताया होटल की पुरानी दबंगई
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस होटल में भोजन को लेकर अक्सर विवाद होता है।लेकिन होटल मालिक की दबंगई के कारण लोग खुलकर शिकायत नहीं कर पाते हैं।प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई अब तक नहीं हुई।
क्या कहते हैं कानूनी जानकार?
इस मामले में खाद्य सुरक्षा मानकों, धार्मिक भावनाओं और शांति व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है। यदि बीफ परोसने का आरोप सही पाया गया, तो FSSAI एक्ट, IPC 295A और धारा 323/504/506 जैसी धाराएं लग सकती हैं।