दरभंगा में बड़ा सियासी ड्रामा गुरुवार को हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी सहित 20 नामजद और दर्जनों अज्ञात लोगों पर लहेरियासराय थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 CrPC) के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है।@प्रभास रंजन, देशज टाइम्स दरभंगा।
मुख्य बिंदु संक्षेप में:
मामला: BNS धारा 163 (पूर्व धारा 144 CrPC) का उल्लंघन, स्थान: अंबेडकर छात्रावास, दरभंगा, मुख्य नाम: राहुल गांधी (नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा), अन्य: 20 नामजद व कई अज्ञात, कार्रवाई: प्राथमिकी दर्ज, पुलिस जांच जारी, आवेदनकर्ता: जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार। दूसरी प्राथमिकी, अंबेडकर छात्रावास में तैनात में मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम की ओर से कराया गया है।
बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी
लहेरियासराय थाना में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित 20 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर बीएनएस (BNS) धारा 163/144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार के आवेदन पर की गई है।
अनुमति के बिना कार्यक्रम का आयोजन
प्रशासन के अनुसार, अंबेडकर छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम के लिए कोई विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
सदर एसडीओ विकास कुमार और सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया
सदर एसडीओ विकास कुमार एवं एसडीपीओ अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार के आवेदन पर FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति हुआ कार्यक्रम
सदर एसडीओ विकास कुमार और सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो स्पष्ट रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि संबंधित स्थल पर अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी वहां कार्यक्रम का आयोजन कर भीड़ एकत्रित की गई।
आवेदन पर दर्ज हुई प्राथमिकी, जांच में जुटी पुलिस
जिला कल्याण विभाग द्वारा दिए गए आवेदन पर लहेरियासराय थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है और संबंधित सभी नामजद व्यक्तियों की पहचान और भूमिका की समीक्षा की जा रही है। यह मामला सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।
प्रशासन की अनुमति के बावजूद टाउन हॉल की बजाय छात्रावास में हुआ कार्यक्रम
शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के दौरान बीएनएस धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144 CrPC) का उल्लंघन करने को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं पर दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम के आवेदन पर दर्ज की गई है, जो अंबेडकर छात्रावास में प्रतिनियुक्त थे।
टाउन हॉल के लिए दी गई थी अनुमति, फिर भी छात्रावास में पहुंचे राहुल गांधी
प्रशासन ने राहुल गांधी को टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित करने की स्पष्ट अनुमति दी थी। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी मदन मोहन झा ने इस अनुमति के लिए नगर निगम में आवेदन किया था, जिसकी रसीद भी नगर निगम से कटवाई गई थी। इसके बावजूद राहुल गांधी और उनके समर्थक अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए, जहां पर अनुमति नहीं दी गई थी।
इन नेताओं पर दर्ज हुई प्राथमिकी
इस मामले में जिन नेताओं के नाम प्राथमिकी में दर्ज किए गए हैं, वे हैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बहेड़ी खुर्शीद आलम के आवेदन पर, राहुल गांधी (नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा), मदन मोहन झा (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एमएलसी), नाजिया हसन (उप महापौर, नगर निगम), सीताराम चौधरी (पूर्व जिला अध्यक्ष, कांग्रेस), मुन्ना खान (पूर्व वार्ड पार्षद), विधायक शकील अहमद, प्रदेश अध्यक्ष विधायक राजेश राम, पूर्व वार्ड पार्षद डॉ मुन्ना खान, जिला मीडिया प्रभारी मो. असलम, जमाल हसन, मो. असलम शादाब जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, मो. अहमद उस्मानी, पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पासवान, शकील अहमद मुख्य आयोजक सुशील कुमार पासी, बीस नामजद सहित एक सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति के लोगों की भी इकट्ठा करने सहित कार्यक्रम करने को लेकर बहेड़ी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के आवेदन पर मामला दर्द करवाया गया है। उन्होंने कहा कि बीएनएस धारा के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।