दरभंगा। सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार की ओर से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की सूचना देते हुए कोरोना मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रयोग के लिए कठोरता से अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है।
जिला दंडाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की ओर से जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का शत-प्रतिशत व्यक्तियों की ओर से उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों, प्रखंड क्षेत्रों में 06 जनवरी 2022 से अगले 10 दिनों तक पूरे जिला में मास्क के उपयोग की जांच करने एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का दंडित करने के लिए सघन अभियान संचालित करने के लिए पुनः निम्नांकित निर्देश जारी किए हैं। इसे सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तर पर एक मास्क इनफोर्समेन्ट सेल (Formation of Mask Enforcement Cell in Darbhanga) का गठन किया गया है।

यह सेल अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन), दरभंगा के नेतृत्व में जिला आपदा कार्यालय, दरभंगा में संचालित रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या – 06272-245055 होगा। इनके सहयोग के लिए सत्यम सहाय, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा, दरभंगा मो- 8766259934 कार्य करेंगे।
इनफोर्समेन्ट सेल का दायित्व दिया गया है कि वे प्रतिदिन मास्क चेकिंग के लिए प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को स-समय चेकिंग के लिए प्रस्थान कराने तथा चेकिंग समाप्ति के पश्चात उनके द्वारा दिन में किए गए कार्यों का अनुश्रवण करते हुए समेकित प्रतिवेदन थानावार प्रतिदिन तैयार कर जिला दंडाधिकारी को अवगत कराएंगे।
संपूर्ण जिला क्षेत्र में मास्क-वाहनों की जांच के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच), दरभंगा एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), दरभंगा को संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।
वही नगर प्रबंधक, दरभंगा नगर निगम, एक पुलिस पदाधिकारी, विश्वविद्यालय थाना से को दरभंगा बस स्टैंड/टेम्पू स्टैंड एवं आस-पास के क्षेत्र के लिए, राहुल कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता,एक पुलिस पदाधिकारी लहेरियासराय थाना से को लहेरियासराय बस/टैम्पू स्टैंड के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
इसके साथ ही संपूर्ण जिला क्षेत्र में बसों आदि वाहनों की चेकिंग/मास्क चेकिंग का कार्य जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा एवं मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा करेंगे।
दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं आस-पास के क्षेत्रों के लिए उत्पाद अधीक्षक एवं उत्पाद निरीक्षक एवं बल के साथ मास्क चेकिंग का कार्य करेंगे।
दरभंगा जिला के तीनों अनुमंडल क्षेत्र यथा- सदर अनुमण्डल, बेनीपुर अनुमण्डल एवं बिरौल अनुमण्डल क्षेत्र में मास्क/वाहन की जाँच संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी करेंगे।
इसके अतिरिक्त लहेरियासराय थाना के समाहरणालय, टावर चौक, लोहिया चौक, बाकरगंज में मास्क/वाहन चेकिंग हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी लहेरियासराय थाना, मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के बेंता चौक, अल्लपट्टी, नाका-6 में मास्क/वाहन चेकिंग हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, एवं पुलिस पदाधिकारी बेंता ओ.पी, नगर थाना क्षेत्र के दरभंगा टावर, नाका-5, मिर्जापुर चौक, म्यूजियम गुमती में मास्क/वाहन चेकिंग के लिए नयना,अपर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर एवं पुलिस पदाधिकारी, नगर थाना, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आयकर चौराहा, बेला मोड़, दिल्ली मोड़, बाजार समिति क्षेत्र में मास्क/वाहन चेकिंग हेतु ललित राही, वरीय उप समाहर्ता एवं पुलिस पदाधिकारी विश्वविद्यालय थाना की प्रतिनियुक्ति की गई है।
बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय एवं बाजार क्षेत्र के लिए अपर अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर एवं पुलिस पदाधिकारी बहेड़ा थाना को प्रतिनियुक्त किया गया है।
बेनीपुर क्षेत्र के आशापुर चौक, धरोड़ा चौक एवं आस-पास के क्षेत्र के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर एवं पुलिस पदाधिकारी बहेड़ा थाना, बिरौल क्षेत्र के सुपौल बाजार हेतु अपर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं पुलिस पदाधिकारी बिरौल थाना, कुशेश्वरस्थान बाजार के लिए अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बिरौल एवं थानाध्यक्ष, कुशेश्वरस्थान, बहेड़ी बाजार एवं आस-पास का क्षेत्र के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी एवं पुलिस पदाधिकारी बहेड़ी थाना, सिंहवाड़ा क्षेत्र के भड़वाड़ा बाजार के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा एवं थानाध्यक्ष, सिंहवाड़ा, सिमरी थाना एवं आस-पास का क्षेत्र के लिए अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा एवं पुलिस पदाधिकारी, सिमरी थाना, केवटी क्षेत्र के खिरमा बाजार के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, केवटी एवं थानाध्यक्ष,केवटी, केवटी मुख्यालय क्षेत्र के लिए अंचलाधिकारी, केवटी एवं पुलिस पदाधिकारी, केवटी थाना, जाले मुख्यालय/बाजार के लिए प्रखंड विकास
पदाधिकारी, जाले थानाध्यक्ष, जाले, कुशेश्वरस्थान क्षेत्र के बेर चौक के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान एवं पुलिस पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान थाना, घनश्यामपुर बाजार एवं आस-पास के क्षेत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, घनश्यामपुर एवं पुलिस पदाधिकारी, घनश्यामपुर थाना, हनुमाननगर क्षेत्र के विशनपुर थाना एवं आस-पास के क्षेत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर एवं थानाध्यक्ष, विशनपुर, हायाघाट बाजार एवं आसपास के क्षेत्र के लिए प्रखंड
विकास पदाधिकारी, हायाघाट एवं थानाध्यक्ष, हायाघाट, हायाघाट क्षेत्र के सुरहाचट्टी बाजार में अंचलाधिकारी, हायाघाट एवं थानाध्यक्ष ए.पी.एम,मनीगाछी बाजार एवं आस-पास के क्षेत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनीगाछी एवं थानाध्यक्ष, मनीगाछी, तारडीह क्षेत्र के सकतपुर बाजार में प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारडीह एवं थानाध्यक्ष, सकतपुर तथा अलीनगर बाजार में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर एवं ओ.पी अध्यक्ष, अलीनगर को प्रतिनियुक्त किया गया है।
सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को वर्णित अवधि में प्रतिदिन सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रतिदिन संध्या में अपना प्रतिवेदन मास्क इनफोर्समेन्ट सेल को भेजना सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित पदाधिकारी को जुर्माना वसूली हेतु सादा फाइन बुक, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय/मास्क इनफोर्समेन्ट सेल से प्राप्त कर लेने को कहा गया।
इसके साथ ही अन्य ग्रामीण क्षेत्रों, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष अपने स्तर से पुलिस बल के साथ मास्क चेकिंग सघन अभियान चलाएंगे एवं संध्या समय जिला मास्क इनफोर्समेन्ट सेल को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन स्थानों यथा- बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारखानों आदि में मास्क के उपयोग में ढिलाई बरती जा रही है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे बंद कराया जाए। इसी प्रकार जिन सार्वजनिक वाहनों में चालक तथा सवारी के द्वारा मास्क का उपयोग करने में शिथिलता पायी जाय, उन्हें भी कानूनी कार्रवाई कर जप्त किया जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा को अपने स्तर से भी वाहन जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
उपरोक्त कार्रवाई हेतु संबंधित अनुमंडलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में यथा आवश्यक 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश पारित कर कानूनी व्यवस्था कर सकते हैं।
सभी संबंधित पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सरकार के उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई को काफी गंभीरता से लिया जाएगा।

