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9 नवम्बर, 2024
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29 साल बाद कोर्ट का फैसला! 1996 में मारी थी गोली, अब 2025 में 11 गवाही के बाद कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला –

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29 साल बाद कोर्ट का फैसला! दरभंगा में उर्दू शिक्षक को जानलेवा हमले में दोषी करार।1996 में मारी थी गोली, अब 2025 में कोर्ट ने सुनाया फैसला – रात में वेतन के झगड़े पर चली थी गोली, 29 साल बाद मिला इंसाफ!@कोर्ट रिपोर्टर, दरभंगा, देशज टाइम्स।

दरभंगा: 29 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार, 11 जून को होगी सजा का ऐलान

DMCH में भर्ती हुआ था पीड़ित, 11 की गवाही के बाद कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 1996 में चली थी गोली, अब आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने बताया दोषी – जानिए पूरा सच@ दरभंगा, देशज टाइम्स।

चकजोहरा निवासी अली अशरफ को अदालत ने धारा 307 और 27 आर्म्स एक्ट में पाया दोषी

दरभंगा, देशज टाइम्स। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने 29 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के चकजोहरा निवासी अली अशरफ को भादवि की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए 11 जून 2025 की तिथि तय की गई है।

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1996 की शाम चली थी गोली, शिक्षक पर लगा हमला करने का आरोप

अभियोजन के अनुसार, विशनपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी इजहारुल हसन ने 29 मार्च 1996 की शाम हुई घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्रमुख आरोप यह था: आरोपी अली अशरफ, पेशे से सहायक उर्दू शिक्षक, अपने साथी खुर्शीद हसन और एक अन्य व्यक्ति के साथ इजहारुल हसन के घर पहुंचे। खुर्शीद ने पूछा कि “अली अशरफ के वेतन और एरियर का काम क्यों नहीं किया जा रहा?” इजहारुल हसन ने सुबह बात करने की बात कही, जिस पर अली अशरफ ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया।

गवाही और बहस के बाद दोष सिद्ध

इस मामले में भादवि की धारा 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप गठन किया गया था। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ललन कुमार ने पक्ष रखा। कुल 11 गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई। उभय पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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अब 11 जून को तय होगी सजा की अवधि

अदालत ने सजा की अवधि तय करने के लिए 11 जून 2025 की तारीख निर्धारित की है। संभावना है कि आरोपी को लंबी सजा दी जा सकती है, क्योंकि मामला हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़ा है।

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