दरभंगा। पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर, सीओ (सरवारा) और सिमरी थाना के एसएचओ को अदालती आदेश की अवमानना के मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामला दरभंगा के सरवारा गांव में अस्पताल के लिए दान की गई भूमि पर अवैध रूप से पंचायत भवन के निर्माण का है, जिसे अदालत ने पूर्व में रोकने का आदेश दिया था।
अदालत का आदेश
- 28 मार्च 2024 को आदेश:
पटना हाईकोर्ट ने पंचायत भवन निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। - निर्देश की अवहेलना:
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को जानकारी दी कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान भी निर्माण कार्य तेज़ी से जारी रहा। - अधिकारियों से जवाब तलब:
न्यायाधीश संदीप कुमार की पीठ ने पूछा है कि क्यों न इन अधिकारियों पर अवमानना का वाद चलाया जाए।
भूमि दान का विवाद
- याचिकाकर्ताओं ने भूमि अस्पताल निर्माण के लिए दान की थी।
- इसके विपरीत, उक्त भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ताओं के वकील अमरेंद्र नाथ वर्मा ने कोर्ट को बताया कि यह अवैध है और प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है।
अदालत की सख्ती
- हलफनामा दायर करने का आदेश:
दरभंगा के कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा गया। - निर्माण की जांच:
दरभंगा के जिला जज को निर्माण स्थल का निरीक्षण कर 10 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश। - व्यक्तिगत उपस्थिति:
अगली सुनवाई में अधिकारियों को 17 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश।
आगे की कार्रवाई
पटना हाईकोर्ट इस मामले में गंभीर रुख अपनाए हुए है। अगर अधिकारियों द्वारा उचित जवाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगली सुनवाई में मामले की प्रगति पर फैसला लिया जाएगा।
निष्कर्ष: अदालती आदेशों की अनदेखी प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और अदालती आदेशों की अवमानना का उदाहरण बनता जा रहा है।