back to top
9 जनवरी, 2024
spot_img

Darbhanga News: मुश्किल में फंसे Darbhanga के कलेक्टर, सीओ और SHO, Patna High Court ने हाजिर होने का दिया आदेश,

spot_img
spot_img
spot_img

दरभंगा। पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर, सीओ (सरवारा) और सिमरी थाना के एसएचओ को अदालती आदेश की अवमानना के मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामला दरभंगा के सरवारा गांव में अस्पताल के लिए दान की गई भूमि पर अवैध रूप से पंचायत भवन के निर्माण का है, जिसे अदालत ने पूर्व में रोकने का आदेश दिया था।


अदालत का आदेश

बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के अधिकारियों से मांगा जवाब, 10 दिन के अंदर तैयार कीजिए रिपोर्ट, कैसे बन रहा पंचायत भवन?, जानिए क्या है पूरा मामला

  • 28 मार्च 2024 को आदेश:
    पटना हाईकोर्ट ने पंचायत भवन निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
  • निर्देश की अवहेलना:
    याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को जानकारी दी कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान भी निर्माण कार्य तेज़ी से जारी रहा।
  • अधिकारियों से जवाब तलब:
    न्यायाधीश संदीप कुमार की पीठ ने पूछा है कि क्यों न इन अधिकारियों पर अवमानना का वाद चलाया जाए।
यह भी पढ़ें:  दरभंगा में नीतीश बाबू आपका स्वागत है, बस... "सिंगल विंडो समाधान", "जलाशय प्राधिकरण" दे दीजिए

भूमि दान का विवाद

बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के अधिकारियों से मांगा जवाब, 10 दिन के अंदर तैयार कीजिए रिपोर्ट, कैसे बन रहा पंचायत भवन?, जानिए क्या है पूरा मामला

  • याचिकाकर्ताओं ने भूमि अस्पताल निर्माण के लिए दान की थी।
  • इसके विपरीत, उक्त भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है।
  • याचिकाकर्ताओं के वकील अमरेंद्र नाथ वर्मा ने कोर्ट को बताया कि यह अवैध है और प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है।
यह भी पढ़ें:  शहर में इक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा ' प्रगति ' चली है अभी... तो बन जायेगा दरभंगा स्मार्ट सिटी ?

अदालत की सख्ती

बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के अधिकारियों से मांगा जवाब, 10 दिन के अंदर तैयार कीजिए रिपोर्ट, कैसे बन रहा पंचायत भवन?, जानिए क्या है पूरा मामला

  1. हलफनामा दायर करने का आदेश:
    दरभंगा के कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा गया।
  2. निर्माण की जांच:
    दरभंगा के जिला जज को निर्माण स्थल का निरीक्षण कर 10 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश।
  3. व्यक्तिगत उपस्थिति:
    अगली सुनवाई में अधिकारियों को 17 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश।
यह भी पढ़ें:  दरभंगा की सड़कों पर 17,551 वाहनों से भारी जुर्माना, Traffic police ने वसूले 1.51 करोड़, लगा मालिकों पर Heavy Fine

आगे की कार्रवाई

बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के अधिकारियों से मांगा जवाब, 10 दिन के अंदर तैयार कीजिए रिपोर्ट, कैसे बन रहा पंचायत भवन?, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट इस मामले में गंभीर रुख अपनाए हुए है। अगर अधिकारियों द्वारा उचित जवाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगली सुनवाई में मामले की प्रगति पर फैसला लिया जाएगा।

निष्कर्ष: अदालती आदेशों की अनदेखी प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और अदालती आदेशों की अवमानना का उदाहरण बनता जा रहा है।

--Advertisement--

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया [email protected] पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें