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25 सितम्बर, 2024
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​​Darbhanga में PM Modi पर आपत्तिजनक टिप्पणी में मो. नौशाद की जमानत पर सुनवाई टली, अब 16 अक्टूबर

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दरभंगा में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी की अग्रिम जमानत सुनवाई टली। अब 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मामला, सिमरी से जुड़ा है जहां मो. नौशाद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई स्थगित हो गई है। कोर्ट ने वीडियो सीडी देने की मांग की है। उम्मीद है कि अग्रिम जमानत की उम्मीद टूट सकती है! वैसे, सिमरी थानाकांड के इस आरोपी का फैसला अब 16 अक्टूबर को होगी।@देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर दरभंगा।

वहीं, मनीगाछी थानाकांड में प्राणघातक हमले के आरोपी की जमानत खारिज हो गई है। अब हाईकोर्ट जाना होगा। इधर, दरभंगा अदालत में सुनवाई टली, पीएम मोदी विरोधी कथित टिप्पणी मामले में आरोपी नौशाद का फैसला 16 अक्टूबर को। सिमरी और मनीगाछी थानाकांड में अदालत ने लिया कड़ा रुख, जमानत की राह मुश्किल@दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स।

दरभंगा के सिमरी और मनीगाछी थाना कांड में अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते दरभंगा कोर्ट का आया बड़ा फैसला

दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स: सिमरी थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के आरोप में दर्ज सिमरी थानाकांड सं.243/25 के नामजद अभियुक्त मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को होगी।

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मंगलवार को सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका सं.1344/25 की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनीष झा और स्थानीय वरीय अधिवक्ता इरफानूल रहमान बिस्मिल अदालत में पेश हुए।

अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि घटित घटना का वीडियो सीडी का अवलोकन आवश्यक है। इसके लिए कांड के अनुसंधानक से कार्यक्रम स्थल की सीडी की मांग की गई।

पीपी की दलील से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आवेदक अभियुक्त की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर 2025 की तिथि निर्धारित की।

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मनीगाछी थानाकांड के मामलों में जमानत खारिज

मनीगाछी थाना क्षेत्र, मकरंदा गांव में घर में घुसकर प्राणलेवा हमला करने के मामले (थानाकांड सं.69/25) के आरोपी राजेश, भोरिल, विकास, रंजीत, प्रमोद पप्पू, सिघेश्वर सहनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

मनीगाछी थानाकांड सं.68/25 के आरोपी प्रकाश, ललित, राजू, दीपेश सहनी की भी जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। अब इन सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत की इच्छा रखने पर हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा।

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