

दरभंगा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज सिमरी थाना कांड संख्या 243/25 के अभियुक्त मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को टल गई। अब इस पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
सिमरी थानाकांड: दो आरोपी, दो अलग जमानत याचिकाएं
इस मामले में
मो. नौशाद (नामजद अभियुक्त) ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है,
जबकि मो. रिजवी उर्फ राजा (अप्राथमिकी काराधीन अभियुक्त) ने नियमित जमानत का आवेदन दिया है।
दोनों याचिकाओं की सुनवाई 18 अक्टूबर को एक साथ होगी।
कोर्ट में क्या हुआ?
प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत में गुरुवार को मो. नौशाद के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया
अदालत ने यह याचना अस्वीकार कर दी और मामले की सुनवाई के लिए नई तिथि 18 अक्टूबर तय की।
अगली सुनवाई में होगा फैसला
अब मो. नौशाद की अग्रिम जमानत और मो. रिजवी उर्फ राजा की नियमित जमानत—दोनों पर अदालत 18 अक्टूबर को विचार करेगी।








