दरभंगा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में आरोपी पति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विवाह के बाद लाखों रुपये और महंगे सामान की मांग पूरी न होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने और घर से निकालने के आरोपों का सामना कर रहे शख्स को अदालत से बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
कोर्ट ने खारिज की अर्जी
दरभंगा सिविल कोर्ट के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने मधुबनी जिले के भैरवस्थान थाना क्षेत्र स्थित कोठिया निवासी दीपक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दीपक कुमार पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसे घर से बाहर निकाल देने का आरोप है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, आरोपी दीपक कुमार की शादी सकतपुर थाना क्षेत्र के कैथवार गांव निवासी परमेश्वर राय की पुत्री लक्ष्मी कुमारी से 13 नवंबर 2024 को हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही दीपक और उसके परिवार द्वारा लक्ष्मी से दहेज में पांच लाख रुपये नकद, सोना और एक अपाचे बाइक की मांग की जाने लगी।
दहेज न मिलने पर उत्पीड़न का आरोप
लक्ष्मी कुमारी ने आरोप लगाया है कि जब दहेज की यह मांग पूरी नहीं हुई, तो उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। अंततः उसे ससुराल से घर से बाहर निकाल दिया गया। इस संबंध में पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कांड संख्या 18/25 के तहत मामला दर्ज किया गया।
अग्रिम जमानत की मांग खारिज
इस मामले में खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए आरोपी पति दीपक कुमार ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, आरोपी दीपक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद, अब आरोपी की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।







