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लहेरियासराय, देशज टाइम्स। बुधवार को व्यवहार न्यायालय दरभंगा का उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दो शराब कारोबारी को सजा सुनाई है।
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स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि कोर्ट ने कमतौल थानाकांड सं. 260/20 से बने जीओ वाद सं.1233/20 के नामजद अभियुक्त कमतौल थानाक्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी केबल राम और धर्मेंद्र राम को घर में शराब रखने की जुर्म में पांच-पांच बर्ष का सश्रम कारावास और एक -एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, इसी मामले के एक आरोपी पवन यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
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