मुख्य बातें
बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा दो पाली में होगी आयोजित
प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे पूर्वाह्न से और द्वितीय पाली 01:45 बजे अपराह्न से होगी
एसडीओ, बेनीपुर ने बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 02 परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत लगाया निषेधाज्ञा
दरभंगा। जिला दंडाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी, बेनीपुर की ओर से आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 01 फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक दो पाली में (Inter exam in Darbhanga) यथा-प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 01:45 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक होगी।
बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 02 परीक्षा केन्द्र यथा- 01. प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बेनीपुर एवं 02. एस.एम जहीर टी.टी कॉलेज, बहेड़ा, बेनीपुर में आयोजित की गई है।
परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए बेनीपुर के अनुमण्डल दंडाधिकारी शंभु नाथ झा की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।