दरभंगा, देशज टाइम्स। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना के अनुसार दरभंगा जिला में प्रथम चरण में 18 दिसम्बर 2022 को नगर परिषद्, बेनीपुर तथा नगर पंचायत, बहेड़ी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं हायाघाट में मतदान होना है। उसी प्रकार द्वितीय चरण में 28 दिसम्बर को दरभंगा नगर निगम, नगर पंचायत, भरवाड़ा एवं नगर पंचायत, सिंहवाड़ा में मतदान होना है।
उक्त अधिसूचना के आलोक में समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन की ओर से आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि नगरपालिका निर्वाचन, 2022 की सम्पूर्ण प्रक्रिया 02 दिसम्बर से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की ओर से प्रपत्र-11 में सूचना प्रकाशन के साथ प्रारम्भ होकर 30 दिसम्बर 2022 तक समाप्त होगी, इसलिए नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की घोषणा के साथ ही पूरे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित नगर परिषद्, बेनीपुर, नगर पंचायत, बहेड़ी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट, भरवाड़ा एवं सिंहवाड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
उक्त चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा नगरपालिका निर्वाचन, 2022 के मद्देनजर दरभंगा नगर निगम सहित उपरोक्त वर्णित नगर परिषद्/नगर पंचायतों में सम्पूर्ण निर्वाचन कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2) की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्रों सहित उसके एक वर्ग किलोमीटर परिधि के सीमावर्ती क्षेत्रों में 02 दिसम्बर 2022 के शून्य काल से सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति (30 दिसम्बर 2022) तक के लिए निम्नांकित निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया।
उन्होंने आदेश में कहा है कि इस अवधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमाव कहीं भी नहीं हो, कोई भी व्यक्ति घातक हथियार यथा-अग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, डंडा आदि लेकर न घूमे, बिना सक्षम प्राधिकार-अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर/बेनीपुर/बिरौल की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का व्यवहार, कोई जूलूस, धरना या प्रदर्शन न करें।
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करें, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नीयत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलायेगा, न हीं आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना होगा, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत अपराध हो।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सरकारी कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों के भवनों/दीवारों/चाहरदिवारी आदि को पोस्टर चिपकाकर, नारा लिखकर, बैनर अथवा झंडा लटकाकर बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1985 का उल्लंघन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन पोलिंग एजेन्ट एवं मतदाता मतदान केन्द्र पर मोबाईल फोन लेकर नहीं जायेंगे।
उन्होंने कहा कि परन्तु उक्त आदेश निम्नांकित परिस्थियों में लागू नहीं होगा :- यथा धार्मिक स्थान/बारात पार्टी एवं शव यात्रा/मनोरंजन या नाट्य कला प्रदर्शन स्थल पर एवं पुलिस कर्मियों/पुलिस पदाधिकारियों/कार्यरत सरकारी सेवकों पर लागू नहीं होगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हथियारों को लेकर चलने पर लगाया गया प्रतिबंध उन सम्प्रदायों पर प्रभावकारी नहीं होगा, जिन्हें पूर्व से चले आ रहे कानून या प्रथा के आधार पर हथियार प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है, परन्तु जिला प्रशासन/अनुमण्डल प्रशासन वैसे समुदाय के किसी सदस्य के अस्त्र-शस्त्र को जप्त कर सकेंगे, जो हिंसा में संलिप्त पाये जायेंगे अथवा शांतिपूर्ण वातावरण को विषाक्त करने या विधि व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न्न करेंगे।
उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं सभी संबंधित थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष को आदेश दिया है कि दरभंगा नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के अपने-अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।