

Darbhanga | कुशेश्वरस्थान पूर्वी | प्रखंड अंतर्गत उसरी पंचायत की जनवितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता किरण कुमारी की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) एसडीओ उमेश कुमार भारती द्वारा रद्द कर दी गई है।
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एसडीओ ने जारी किया आदेश
- एसडीओ उमेश कुमार भारती ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है।
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) मोहम्मद कमालउद्दीन को निर्देश दिया गया है कि विक्रेता के भंडार में उपलब्ध खाद्यान्न को निकट के किसी अन्य जनवितरण प्रणाली विक्रेता से संबद्ध कराया जाए।
अनियमितताओं की पुष्टि के बाद कार्रवाई
जनवितरण विक्रेता किरण कुमारी पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जो जांच में सही पाए गए। इनमें शामिल हैं:
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- पॉश मशीन में उपभोक्ताओं का अंगूठा लेने के बाद भी उन्हें राशन नहीं देना।
- प्रति यूनिट केवल 4 किलो खाद्यान्न देना, जबकि अधिक देने का प्रावधान है।
- लगातार चार महीने तक उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित रखना।
इन अनियमितताओं के चलते एसडीओ ने उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया।
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कठोर कार्रवाई का संकेत
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनवितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- एसडीओ उमेश कुमार भारती ने कहा कि पात्र उपभोक्ताओं को उनका हक दिलाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- भविष्य में भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सरकार की यह पहल गरीबों को उनके हक का राशन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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